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लखनऊ

बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर, अब बिजली कनेक्शन ट्रांसफर के लिए नहीं चाहिए एफिडेविट

बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर किसी और को अपना बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हलफनामे की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने शनिवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया।

लखनऊFeb 01, 2022 / 11:04 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर किसी और को अपना बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हलफनामे की जरूरत नहीं है। अब बेहद आसानी से अपना अपना बिजली कनेक्शन किसी अन्य को दे सकते है। यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने शनिवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। जिसमें यह आदेश दिया गया कि, डिस्कॉम आदेश का पालन गंभीरता के साथ करें।
पहले लिखा जाता था स्टांप पेपर पर हलफनामा

यूपीपीसीएल प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेशानुसार, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करना है तो एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। पहले 10 रुपए के एक स्टांप पेपर पर हलफनामा लिखा जाता था फिर उसकी जांच होती और तब जाकर बिजली कनेक्शन ट्रांसफर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाता है। पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक सादे कागज पर अपना विवरण देने भर से ही बिजली कनेक्शन के हस्तांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन हो जाएगा।
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जानें आवेदन की प्रक्रिया

बिजली विभाग के नियमानुसार, बिजली उपभोक्ता की मृत्यु पर या उपभोक्ता के आवेदन पर परिसर के स्वामित्व या कब्जे के मामले में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बिजली कनेक्शन स्थानांतरित किया जा सकता है। तो नियमानुसार, नामांतरण के लिए आवेदन करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप होता है। साथ ही इसके लिए एक शुल्क निर्धारित है। जिसे जमा कराना पड़ता है। इसके बाद हस्तांतरिती या मृतक उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी स्थानीय कार्यालय में इस आवेदन को जमा कर देंगे।
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कोई बकाया नहीं होना चाहिए

आवेदन के साथ हस्तांतरण या उत्तराधिकार होने का साक्ष्य और साथ मे ट्रांसफर होने वाले कनेक्शन पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए। जिसका सर्टिफिकेट देना होगा।

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