
ग्रीन-येलो और रेड जोन में क्या एलाऊ है और क्या नहीं, देखें पूरी गाइडलाइन
लखनऊ. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेंगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने हॉट स्पॉट के बाहर वाले क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने को कहा है। ये दुकानें छोटे कस्बों व गांवों में खोली जाएंगी। खासकर निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर व मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानें खोली जाएंगी। मुख्य सचिव ने डीएम और पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि इन दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। इनके खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन दुकानों को खोलने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का अक्षरश: कड़ाई से पालन कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह निर्देश सभी मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों व पुलिस उप महानिरीक्षकों एवं सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है।
रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों के मुताबिक सरकार प्रदेश में रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं देगी। प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ऑरेंज जोन में एक से दूसरे जिले में और जिले के भीतर बसें नहीं चलेंगी। टैक्सी और कैब में भी एक ड्राइवर को दो सवारियों के साथ यात्रा की अनुमति दी गई है। इसके लिए पहले से इजाजत जरूरी है।
शराब की दुकानों पर स्पष्टीकरण
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की उन दुकानों पर बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थित होगी। रेड जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए। रेड जोन में नाई की दुकान नहीं खुलेंगी।
घरेलू सहायकों को छूट
निर्देशों के मुताबिक घरेलू सहायकों को काम करने की छूट मिली है, लेकिन रेड जोन में बाहरी लोगों की आवाजाही पर निर्णय आरडब्ल्यूए लेंगे। कोई अनहोनी होती है तो घरेलू सहायकों को काम पर रखने वाला जिम्मेदार होगा।
क्या छूट मिलेगी
-रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
-ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसें चल सकती हैं
-बस डिपो में 50 प्रतिशत आबादी के साथ संचालन
-रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
-मनरेगा के काम को मंजूरी
-ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
-इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
-ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
-ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी
-शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति
-जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत
-नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति
-रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
-ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी
-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
-कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति
-स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी
-सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवा चालू
-बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत
-भारतीय डाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी
-रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति
-रेड जोन में आईटी हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्री खोलने की सशर्त मंजूरी
-पशुपालन समेत मछलीपालन की अनुमति
-खेती की मंजूरी
-आंगनबाड़ियों को काम की मंजूरी
-सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, 33 फीसद आबादी के साथ खुलेंगे दफ्तर
-प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को अनुमति
रेड जॉन में ये रहेंगे बंद
-स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
-हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
-साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
-टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
-सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
-होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
-सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
-सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
Updated on:
04 May 2020 09:35 am
Published on:
03 May 2020 02:35 pm
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