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ज्ञानवापी सर्वे : हिंदू पक्ष ने कहा मिला शिवलिंग, मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं मिला, कोर्ट ने कहा तत्काल सील करें

Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Mosque Dispute काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में सोमवार को चौथे दिन सर्वे की कार्यवाही दिन में करीब 11.40 बजे खत्म हुई। सर्वे के दौरान हिन्दू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हिन्दू पक्ष ने इस बाबत वाराणसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।

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Gyanvapi Masjid Survey Varanasi Know Hindu Muslim Proofs decisions

Gyanvapi Masjid Survey Varanasi Know Hindu Muslim Proofs decisions

Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Mosque Dispute काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में सोमवार को चौथे दिन सर्वे की कार्यवाही दिन में करीब 11.40 बजे खत्म हुई। सर्वे के दौरान हिन्दू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हिन्दू पक्ष ने इस बाबत वाराणसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। जबकि, कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से जब शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि वे शिवलिंग मिलने या न मिलने के दावे पर कुछ नहीं कह सकते। मामला कोर्ट में है। वहींं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर सिर्फ मलबे का ढेर मिला है। शिवलिंग मिलने की बात सही नहीं है। मस्जिद के पश्चिमी छोर पर खंडहरनुमा अवशेष भी दिखा। वादी पक्ष ने इसका भी सर्वे कराने की मांग की।

सोमवार को यहां हुआ सर्वे

चौथे दिन मस्जिद की छत, चार कमरों, बाहर की दीवारों, बरामदे, तालाब के आसपास की वीडियोग्राफी और सर्वे हुआ। गुंबद की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद में वजूखाने के समीप के तालाब का पानी निकालने की मांग की गयी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसका विरोध जताया।

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दीवार पर दिखे कुछ प्रतीक चिन्ह

वादी पक्ष ने दावा किया है कि गुंबद की तरफ सर्वे में एक दीवार पर हिन्दू परंपरा की कुछ आकृतियां दिखीं। जिस पर सफेदी की गई है।

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कोर्ट ने कहा-सिर्फ 20 मुस्लिमों को नमाज अदा करने की इजाजत

सोमवार को मस्जिद परिसर स्थित तालाब में शिवलिंग मिलने की सूचना के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के प्रार्थना पत्र पर अदालत में उस स्थल को सील करने की याचिका पर वाराणसी के कलेक्टर को तालाब सील करने का आदेश दिया। साथ ही जिलाधिकारी को आदेशित किया कि मस्जिद में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दें। कोर्ट ने तालाब में वजू करने से रोक की याचिका नहीं मानी।

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हिंदू पक्ष ने कहा- नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वे बाबा मिल गए

शृंगार गौरी प्रकरण की पांचों वादिनी के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि 'नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वे बाबा मिल गए।' उन्होंने तालाब की ओर इशारा करते हुए दोहे के जरिए कहा, "जिन खोजा तिन पाइयां। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है।" वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम ऐसे इंसान है जिन्होंने 1669 के बाद पहली बार दर्शन किये हैं।

मुस्लिम पक्ष का क्या है दावा?

मीडिया से बातचीत के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, "शिवलिंग नहीं मिला है। सर्वे की कार्रवाई खत्म हो गई है। यह अदालत तय करेगी कि शिवलिंग मिला है या नहीं। प्रतिवादी पक्ष ने कमीशन की कार्रवाई का पूरा सहयोग किया।

मंगलवार को पेश होगी रिपोर्ट

सर्वे रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह, अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं।

ज्ञानवापी परिसर का तैयार होगा मानचित्र

अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर की तर्ज पर ज्ञानवापी परिसर का भी मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण नेदो ड्राफ्टमैन तैनात कर दिए गए हैं। दोनों ड्राफ्टमैन अपने कार्य में जुट गए हैं। ज्ञानवापी परिसर का मानचित्र तैयार करने में जीएसआई मुख्यालय से भी डाटा हासिल किया जा रहा है। जीएसआई मैप को मौजूदा चौहद्दी पर केंद्रित करते हुए नया मानचित्र तैयार होगा।

पीएसी बैंड बजा रहा भक्ति के धुन

वाराणसी के डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने वालों के लिए एक गेट छोड़कर सभी गेट खोले गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम में पीएसी बैंड भक्ति के धुन बजा रहा है।

सर्वेक्षण रोके जाने पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 मई को मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति दी थी लेकिन सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने की याचिकाकर्ता की मांग ठुकरा दी थी। अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा इस मामले की सुनवाई करेंगे।