राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पंजीकृत के लिए नहीं सुविधा परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एचएसआरपी की नई तारीख के सर्कुलर के अनुसार, जिन वाहन का पंजीयन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पंजीकृत है उनके लिए ये सुविधा नहीं है। ऐसे वाहनों पर 30 सितंबर 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य था।
ऑनलाइन एचएसआरपी के लिए कर सकते हैं आवेदन एचएसआरपी के नियम अनुसार, जिन दो व चार पहिया निजी वाहनों के पंजीयन नंबरों के अंत में 0 या 1 है, उन्हें 15 फरवरी 2022 तक, इसी तरह से जिन नंबरों के अंत में 2 या 3 है, उनके लिए एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। जिनके नंबरों के अंत में 4 या 5 है, वे 15 अगस्त तक अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा ले। जिन नंबरों के अंत में 6 या 7 है, उन्हें 15 नवंबर तक अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवानी होगी। इसी तरह जिन वाहनों के नंबरों के अंत में 8 और 9 है, उन्हें 15 दिसम्बर तक छूट दी गई है। वाहन मालिक www.siam.com पर जाकर ऑनलाइन एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।