
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ऐसे करें आवेदन, दलाली से मिलेगा छुटकारा
लखनऊ. अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने नई सुविधा की शुरूआत की है। अभी तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अपने जिले के आरटीओ ऑफिस से बन जाते थे लेकिन अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से जारी किए जाएंगे और डाक के माध्यम से आपके ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर परिवहन विभाग द्वारा भेज दिए जाएंगे।
जिन दिव्यांग लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर उनके वाहन का नंबर भी दर्ज किया जाएगा। ताकि दिव्यांग ऐसा कोई वाहन न चला सके जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना हो।।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन
आवेदक को स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन (Online Avedan) के बाद प्रिंट आउट लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा। सबसे पहले आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के प्रपत्रों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही फोटो व हस्ताक्षर की भी पूरी जांच की जाएगी। इसके बाद आरटीओ के कर्मचारी टेस्ट लेंगे। टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्रवूल किया जाएगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल होते ही मुख्यालय से प्रिंट होकर दस दिन के अन्दर आपके घर पर पहुंच जाएगा। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को दलाली से भी छुटकारा मिलेगा।
जानिए क्या हैं स्मार्ट कार्ड डीएल की खास बातें
1. ड्राइविंग लाइसेंस का कलर आसमानी रंग का होगा।
2. डीएल में इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा
3. डीएल पर नाम, पता व जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
4. लिफाफे में डीएल के साथ बधाई संदेश भी भेजा जाएगा।
5. सड़क सुरक्षा के लिए दस तरह के टिप्स भी दिए जाएंगे।
6. डीएल इस्तेमाल करने के कई तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी।
Updated on:
09 Apr 2019 03:48 pm
Published on:
09 Apr 2019 03:01 pm
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