
लखनऊ. अपने पंसद की सरकार चुनने के लिए आपका मतदाता होना जरूरी है और Voter बनने के लिए पहचान पत्र जरूरी है। Matdata Pahchan Patra उनका बनेगा जो भारत (India) के नागरिक हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। अगर आपके क्षेत्र की मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है और आपका नाम Voter List में शामिल नहीं है या फिर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने से चूक गए हैं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग (Election Commission) मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी आपको अपना नाम Voter Card Registration कराने का मौका देता है। इसके लिए आप online voter registration भी करा सकते हैं। बस आपको voter id application form फॉर्म भरना होगा।
भारत के ऐसे नागरिक जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या फिर छूट गया है वो सब 15 सितंबर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग 15 सिंतबर से मतदाता अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं।
मतदाता अभियान की तारीख
मतदाता अभियान की शुरुआत- 15 सितम्बर 2017
विशेष अभियान- 8 सिंतबर व 29 अक्टूबर
आवेदन की अंतिम तिथि- 30 अक्टूबर 2017
मतदाता सूची की प्रकाशन तिथि- 2 जनवरी 2018
मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाएं अपना नाम
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप voter id application form नंबर 6 भरकर अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ सही-सही भरनी होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती न हो। इस प्रकार आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा।
कानून के मुताबिक, आगामी चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने की आखिरी तारीख तक मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपने निकटतम मतदाता पंजीकरण कार्यालय (Voter Registration Office) में जाकर उचित फार्म भरकर अपनी पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए यहां करें आवेदन
वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटो कॉपी ले जाकर अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर या मतदाता पंजीकरण कार्यालय जाकर आवेदन करा सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने क्षेत्र की तहसील में जाकर भी अपने क्षेत्र के लेखपाल से मतदाता आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल के पास भी आवेदन में लगने वाले पूर्ण दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अपने बूथ लेविल अधिकारी (BLO) के पास भी आवेदन के लिए संपर्क के सकते हैं।
यहां करें ऑनलाइन आवेदन
अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in व www.eci.nic.in की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संकलन- नीरज पटेल
Updated on:
30 Aug 2017 10:19 am
Published on:
30 Aug 2017 10:17 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
