
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. भारतीय पहचान पत्र (Voter ID Card) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका इस्तेमान न केवल मतदान के दौरान किया जाता है बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में भी इसकी जरूरत होती है। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही पहचान पत्र जारी होता है। कई बार लोग जब नौकरी या व्यवसाय के चलते किसी अन्य शहर में रहने लगते हैं और वहां अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराकर दूसरा पहचान पत्र बनवा लेते हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजकर एक जगह से नाम हटाने के लिए कहा जाता है। अगर आपके पास भी दो भारतीय पहचान पत्र हैं तो एक को आज ही सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा पहचान पत्र कैंसिल करवाना बेहद सरल है। आप खुद एक वोटर आईडी को रद्द कर वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा सकते हैं।
वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाने के लिए आपको फार्म 7 भरना होगा। यह आपको नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में मिल जाएगा। इसके अलावा फार्म 7 को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में वोटर आईडी रद्द कराने के संबंध में पूछी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही-सही भरें।
खुद भर सकते हैं फॉर्म 7
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप खुद पहचान पत्र रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट (https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form7) पर जाएं। यहां आपको लॉगिन करना होगा। इसे बाद सावधानी पूर्वक फॉर्म 7 भरें।
Published on:
27 Mar 2021 01:12 pm
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