
पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन कर सकते हैं जमा, ये है प्रक्रिया
लखनऊ. अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिलती रहे तो इसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना बहुत जरूरी है। आपको बिना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Praman Patra) के पेंशन नहीं मिलेगी। सामान्य तौर पर पेंशन के लिए जीवन प्रमाणपत्र (Jeevan Praman Patra) ऑफलाइन जमा करने की तारीख 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर होती है। इस दौरान आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं लेकिन EPFO ने सीनियर सिटिजन के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा कराने की भी सुविधा दी है। EPFO के माध्यम से आप साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। आप पेंशन पाने के लिए जब भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट (Online Life Certificate) जमा करेंगे तो वह जमा करने की तारीख से एक साल तक मान्य होगा। उत्तर प्रदेश समेत समेत देश के हर राज्य में प्रत्येक साल लगभग 64 लाख लोग ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं।
अगर आप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Life Certificate Online) जमा करा रहे हैं तो इसके लिए आपको जमा कराने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर और अकाउंट नंबर की जरूरत हागी। वहीं, फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कर सकते हैं। अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हुई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा कराना होगा।
ऐसे होगा पंजीकरण
ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराने के लिए पहली बार पेंशनधारकों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आनिवार्य है। आवेदक यदि चाहें तो कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट के जरिए क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र आधार (Aadhaar) आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) बनवाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) कराना अनिवार्य है। इसके बाद पेंशन वाले बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स भी देनी होगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार नंबर से तभी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, जब पेंशनर का अकाउंट आधार नंबर से लिंक हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है। इसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी रहती है, जिससे पेंशनर www.jeevanpramaan.gov.in से कंप्यूटर जनरेटेड लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
जीवन प्रमाणपत्र ऐसे करें ऑनलाइन जमा
1. लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सबमिट किया जा सकता है।
2. डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को यूनीक प्रमाण ID लेना होगा। यह ID पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमीट्रिक के जरिए जेनरेट किया जाता है।
3. पहली बार यह ID जेनरेट करने के लिए लोकल सिटिजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं।
4. पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेंशन अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमीट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइन नंबर पर एक SMS आएगा। इसी में आपका प्रमाण ID भी होगा।
5. प्रमाण ID जेनरेट करने के बाद आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
6. एजेंसी पोर्टल से भी जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकती है। पेंशनर्स Umang App के जरिए मोबाइल या सिस्टम पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं।
Updated on:
07 Nov 2020 10:28 am
Published on:
03 Nov 2020 12:13 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
