24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अगर आपकी गाड़ी का अंतिम नंबर 0 या 1 है तो 15 नवंबर तक कर लीजिए ये काम, वरना भरना पड़ेगा लंबा जुर्माना

उत्तर प्रदेश ने भी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक उन गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर "1" और "0" है।

less than 1 minute read
Google source verification
traffic-police-delhi.jpg

लखनऊ. अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी करती जा रही है। भले ही आपके पास दोपहिया वाहन हो या फिर चारपहिया वाहन, लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं।

उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर के बाद ऐसे वाहन मालिकों को चालान और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर एक और शून्य है। जिनके वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं।

वेबसाइट

एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है। चल रही फर्जी वेबसाइट से वाहन स्वामी परहेज करें।

निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तय की गई तिथियां

नंबर प्लेट न लगाने पर है लगेगा बड़ा जुर्माना

एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी जुर्माने और चालान की जद में आएगा। मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है।

दिखानी होगी बुकिंग की रसीद

अभी तक महज 25 से 30 फीसद वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। ऐसे में गाड़ी मालिक 15 नंवबर के बाद चेकिंग के दौरान ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने के बाद ही बच पाएंगे।