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30 अप्रैल के बाद सड़कों पर नहीं दिखेंगे ऑटो-टैक्सी स्टैंड, संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

योगी सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ऐसे सभी अवैध टैक्सी स्टैंड को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन्हें संचालित करने वालों को माफिया के रूप में चिन्हित कर उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर व अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Illegal Auto Taxi Stand Will not Operate after 30 April in UP

Auto Taxi Stand File Photo

उत्तर प्रदेश की सड़कों से अवैध ऑटो और टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे। योगी सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ऐसे सभी अवैध टैक्सी स्टैंड को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन्हें संचालित करने वालों को माफिया के रूप में चिन्हित कर उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर व अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्देश के अनुसार 30 अप्रैल के बाद जिस भी इलाके में अवैध बस स्टैंड पाए जाएंगे वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नर, डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, न सिर्फ प्रदेश में अवैध स्टैंड हटेंगे बल्कि संचालकों को प्रमाणपत्र भी देना होगा कि उनके यहां कोई अवैध स्टैंड नहीं है।

हादसे की वजह बन सकते हैं अवैध स्टैंड

जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि इस तरह के अवैध स्टैंड हादसों की वजह बन सकते हैं। ऐसे में कहा गया है कि पुलिस, जिला प्रशासन संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाएं और ऐसे सभी अवैध स्टैंड बंद करवाएं। पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व आरटीओ द्वारा तय किए गए स्थानों से ही वाहन चलें और सवारियां बैठाएं और उतारें।

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प्रमाणपत्र देना होगा जरूरी

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस कप्तान और डीएम संयुक्त हस्ताक्षर से अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें। साथ ही संचालकों को प्रमाण पत्र भी भेजना होगा कि उनके यहां कोई भी अवैध स्टैंड संचालित नहीं हो रहा। अफसरों को सभी इलाकों का निरीक्षण करना होगा। अवैध स्टैंड संचालित की सूचनाएं आने पर कार्रवाई की जाएगी।