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ITR-1 में हुए कई बदलाव, यह लोग नहीं भर सकते यह फॉर्म

Income Tax Return (ITR-1) Form को कई लोग भरते हैं। लेकिन अगर फॉर्म में जरा सी भी अनदेखी हो जाए तो गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। बरहाल, यह समझना भी जरूरी है कि इस फार्म को कौन भर सकता है और कौन नहीं।

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Income Tax Return

Income Tax Return

इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर-1 का फॉर्म कई लोग भरते हैं। इस फार्म को बिना पढ़े अगर भरे तो गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है और कौन नहीं। फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी जानना और समझना जरूरी है। आइए जानते हैं की itr-1 के फॉर्म को कौन भर सकता है और कौन नहीं।

आईटीआर फॉर्म-1 में हुए क्या बदलाव

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर-1 फॉर्म में बदलाव किया गया है। इसमें एक नई धारा 115BAC जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अगर आप नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो नए आईटीआर फॉर्म में हां चुनें। धारा 115BAC के तहत नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प, धारा 139 (1) का विकल्प आईटीआर फाइल करने की नियत निधी तक ही मान्य होगा।

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कौन भर सकता है itr-1 फॉर्म

इस फोन को वह व्यक्ति भर सकता है जिसकी इनकम, घर के किराए या अन्य स्त्रोत से सालभर में 50 लाख तक की कमाई होती है। ऐसा व्यक्ति itr-1 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है।

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कौन नहीं भर सकता itr-1 फॉर्म

इनकम टैक्स के मुताबिक, कोई भी एनआरआई इस फार्म को नहीं भर सकता। जिसकी कुल आय 50 लाख से अधिक है वह भी सहज itr-1 फॉर्म नहीं भर सकता। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसके पास 5000 रुपये से अधिक की कृषि आय है, जिसकी लाटरी, रेसकोर्स, लीगल जुए से कमाई होती है, वे भी यह फॉर्म नहीं भर सकते। अगर किसी व्यक्ति ने लिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया है यह कारोबार करता हो या किसी कंपनी का निदेशक हो, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 ए के तहत कटौती होती हो, एक से अधिक घर है और उस से किराया मिलता है तो ऐसा व्यक्ति भी itr-1 के तहत नहीं आएगा। इस श्रेणी में आने वाला व्यक्ति itr-1 या सहस फॉर्म नहीं भर सकता।

Itr-1 के लिए चाहिए होंगे कौन से कागजात

आइटीआर-1 फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म-16, अगर मकान के किराए से कमाई होती है तो उसकी रसीद और निवेश के पेमेंट की जरूरत होगी। इन कागजातों को नत्थी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें अपने पास रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर इसे टैक्स अधिकारियों के सामने पेश किया जा सके।