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31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर समय रहते आईटीआर नहीं फाइल किया जाता है तो इसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है।

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Income Tax Return File Till 31 December or Else Penality will be fine

Income Tax Return File Till 31 December or Else Penality will be fine

लखनऊ. उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर समय रहते आईटीआर नहीं फाइल किया जाता है तो इसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। देरी से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भरने के साथ ही इनकम टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिलता। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80आईए, 80आईएबी, 80आईसी, 80आईडी और 80आईई के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी।

10 हजार का देना होता है जुर्माना

तय तारीख के अंदर आईटीआर न भरने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80आईएसी, 80आईबीए, 80जेजेए, 80जेजेएए, 80एलए, 80पी, 80पीए, 80क्यूओबी और 80आरआरबी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। वहीं, तय समय पर आईटीआर दाखिल करने पर आपको नोटिस मिल सकता है।

समय पर रिटर्न भरने पर मिलता है यह फायदा

आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90 प्रतिशत से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत एक फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय रहते रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

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