
यूएई में अब पासपोर्ट में केवल एक नाम रखने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। प्राइमरी नाम के आगे सरनेम लगाना जरूरी कर दिया गया है। नए नियम के सम्बंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। यह नियम 21 नवंबर 2022 से जारी कर दिया गया है। यह नया नियम हर तरह के वीजा पर लागू होगा।
गाइडलाइंस जारी
एक ट्रैवेल वेबसाइट के अनुसार, एयर इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि उदाहरण के तौर अगर किसी का नाम राजीव है तो उसे अपना सरनेम भी लगाना होगा। बिना सेकेंडरी नेम के इजाजत नहीं मिलेगी। अगर किसी को नियम से पहले वीजा जारी किया गया है तो इमिग्रेशन उसे INAD मान लेगा। इसका इस्तेमाल उनके लिए होता है जिनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश से बडी संख्या में लोग यूएई जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में केवल यूपी से गल्फ कंट्री जाने वालों की संख्या 86,273 थी। यूपी से मजदूर वर्ग के लोग भी यूएई जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 5.4 फीसदी लोग यूएई में रहते हैं।
Published on:
24 Nov 2022 03:52 pm
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