6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Indian Railway : अब TTE नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन टिकट, जानें रेलवे IRCTC के नए नियम

Railway New Rules खुशखबर, अब टीटीई आपकी ट्रेन टिकट नहीं चेक कर सकता। यह जानकार आप चौंक जाएंगे। पर यह सत्य है कि, टीटीई अब आप का टिकट नहीं चेक कर सकेगा। अब राहत महसूस करेंगे। जानें रेलवे IRCTC के नए नियम

2 min read
Google source verification
Know new rules of Railway IRCTC

Know new rules of Railway IRCTC

Indian Railways ट्रेन यात्रा में हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को शोर, टिकट चेकिंग या ट्रेनों में सीट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रेन यात्रा में आपका मन नहीं है तो कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप सफर में सो रहे हैं तो टीटीई भी आपको सोते वक्त नहीं उठा सकता। अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि, टीटीई रात 10 बजे के बाद ट्रेन यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने के बेबस नहीं कर सकता है। जानें क्या हैं रेलवे के नियम...

ये हैं नियम

टीटीई कब टिकट चेक कर सकता है। और रेलवे ने टीटीई को क्या अधिकार दिए हैं। हर ट्रेन यात्रियों को जानना जरूरी है। टीटीई को यह अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही यात्रियों के टिकट की चेक कर सकता है। यानि की वह यात्री जो सुबह से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें टीटीई नींद से जगा भी सकता है, क्योंकि टीटीई के पास सभी यात्रियों की एक सूची होती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा, कहां से कहां तक की है। यानी, सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों का टिकट सुबह ही चेक किया गया होगा। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो टीटीई को यह अधिकार है कि वह आकर आपका टिकट और आईडी चेक कर सकता है।

मिडिल बर्थ यात्री कब सो सकता है जानें ?

आपने देखा होगा कि यात्रा के दौरान ज्यादातर समय कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो निचली बर्थ में यात्रा कर रहे होते हैं और रात के 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न केवल उनके इंतजार में उठना पड़ता है, बल्कि उनकी दया का भी इंतजार करना पड़ता है।

यह भी पढ़ें :रेलवे की नई सुविधा, नवरात्र में ट्रेन में मिलेगी व्रत की थाली, जानें कैसे करें ऑर्डर

मिडिल बर्थ यात्री के अधिकार ?

रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ पर सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं। साथ ही सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को सीट खोलनी होती है, ताकि सुबह नीचे के यात्री अपनी सीट पर बैठकर अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकें।

यह भी पढ़ें :Indian Railways: खुशखबर रेलवे की नई सुविधा, चार्ट बनने के बाद भी कैंसल टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड

टू स्टॉप नियम क्या है?

रेलवे में टू स्टॉप का भी नियम है। यानी अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है और अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो टीटीई आपकी सीट ट्रेन के अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी अन्य यात्री को आवंटित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर यात्री आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचता है, तो टीटीई यह मान लेगा कि आरक्षित सीट के यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी है और तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद टीटीई आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देगा।