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जानिए, आपके शहर में कब शुरू होगा इंटरनेट, गृह मंत्रालय जारी किया ये आदेश

लखनऊ में 19 दिंसबर से बंद इंटरनेट सेवाएं से काफी नुकसान को सामना करना पड़ा

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लखनऊ

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Ruchi Sharma

Dec 23, 2019

जानिए, आपके शहर में कब शुरू होगा इंटरनेट, गृह मंत्रालय जारी किया ये आदेश

जानिए, आपके शहर में कब शुरू होगा इंटरनेट, गृह मंत्रालय जारी किया ये आदेश

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे देशव्यापी विरोध के चलते प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। लखनऊ में 19 दिंसबर से बंद इंटरनेट सेवाएं से काफी नुकसान को सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सोमवार को 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। जारी आदेश के मुताबिक लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बरेली, मऊ, संभल, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, फिरोजाबाद, मथुरा, पीलीभीत, बुलंदशहर, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद व प्रयागराज जिले में सोमवार दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक, अन्य संवेदनशील जिलों में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला वहां के डीएम पर छोड़ा गया है। स्थितियों के अनुरूप वे इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार शाम कहा कि लखनऊ में इंटरनेट सेवाएं 23 दिसंबर तक निलंबित कर दी गई हैं।


आपको बता दें कि दो साल पहले सरकार ने नियम बदले थे। साल 2017 से पहले जिले के डीएम इंटरनेट बंद करने का आदेश देते थे।


साल 2017 में सरकार ने इंडियन टेलिग्राफ ऐक्ट 1885 के तहत टेम्प्ररी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स तैयार किए। इसके बाद अब सिर्फ केंद्र या राज्य के गृह सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अथॉरिटी इंटरनेट बंद करने का आदेश दे सकते हैं।

अपातकाल जैसी स्थिति में केंद्र और राज्य के गृह सचिव और अधिकृत किए गए जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेट बैन करने के लिए आदेश दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 24 घंटे के भीतर केंद्र , राज्य के गृह सचिव से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी।