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अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने को लेकर यह क्या बोल गए डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हड़कंप

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कही बड़ी बात...

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लखनऊ

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Nitin Srivastva

Oct 29, 2018

Keshav Prasad Maurya statement on Ayodhya case Supreme court

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने को लेकर यह क्या बोल गए डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हड़कंप

लखनऊ. अयोध्या विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मिनट के लिए सुनवाई की और जनवरी तक के लिए टाल दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसफ की बेंच ने अब इस मामले के लिए जनवरी 2019 की तारीख फाइनल की है। जिससे साफ है कि अयोध्या मामला अब तकरीबन 3 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट में उठेगा।

टलनी नहीं चाहिए थी सुनवाई

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टलते ही इस मुद्दे पर तमाम पक्षों और नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई है। मामले में बीजेपी नेता विनय कटियार ने सुनवाई टलने के बाद निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दबाव में सुनवाई टली। वहीं अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से अच्छा संदेश नहीं गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं।

नहीं गया अच्छा संदेश

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से अच्छा संदेश नहीं गया है। मौर्य ने कहा कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे का 2019 के लोकसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। मौर्य ने कहा कि पहले कहा जा रहा था कि रोजाना सुनवाई होगी, तो आखिर किन परिस्थितियों में आज इसे टाला गया है। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों टाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट आयोध्य़ा मामले की रोजाना सुनवाई पूरी कर लेता तो फैसला जल्द आ सकता था।

अर्जेंट नहीं सुना जा सकता केस

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में अयोध्या की विवादित भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होनी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि यह मामला अर्जेेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता। जनवरी 2019 में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी।