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EWS Certificate क्या है, जानें सामान्य वर्ग को कैसे मिलता है 10 फीसदी आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार ने दी आरक्षण की मंजूरी, जानें किस वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ  

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Mar 18, 2019

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के भी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। आरक्षण व्यवस्था को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब यूपी में भी सामान्य वर्ग के लोग एसटी , एससी और ओबीसी तरह ही आरक्षण का पूरा लाभ ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं जिनका सामान्य वर्ग के लोगों को पालन करना होगा। अगर वह नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

सामान्य वर्ग के लोगों में आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ऐसे लोगों को केवल 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को प्रमाण देकर साबित करना होगा कि वह वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तभी उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए उनके प्रमाण के लिए सरकार ने ews certificate जारी करने की व्यवस्था भी लागू की है। सामान्य वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनको प्रमाणित करने के लिए पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) Certificate बनवाना होगा। तभी वह आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

EWS Certificate क्या है

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Sections) सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र हैं। जिसके माध्यम से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रमाण का उद्देश्य कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाना हैं। बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकले पर जैसे एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण तय रहता हैं अब वैसे ही सामान्य वर्ग के लोगों का भी 10 प्रतिशत आरक्षण तय रहेगा।

EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण-पत्र बनावाने के लिए आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, स्व-घोषणा पत्र और वोटर आईडी कार्ड देना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आपका EWS Certificate नहीं बन पाएगा।

EWS Certificate कैसे बनवाएं?

EWS Certificate बनवाने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को अपने तहसील में जाकर अपने क्षेत्र के लेखपाल और कानूनगो से संपर्क करना होगा। EWS Certificate बनवाने के लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरूआत नहीं हुई हैं। अभी यह प्रमाण पत्र आपको ऑफलाइन ही बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाएगा।