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Lakhimpur Kheri violence : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कोर्ट में आज होंगे पेश, आरोप तय करने पर होगी सुनवाई

Lakhimpur Kheri violence लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ सोनू की किस्मत पर आज फैसला होने वाला है। सोनू पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 12 मई को लखीमपुर खीरी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
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Lakhimpur Kheri violence  : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर कोर्ट में आज होंगे पेश, आरोप तय करने पर होगी सुनवाई

Lakhimpur Kheri violence : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर कोर्ट में आज होंगे पेश, आरोप तय करने पर होगी सुनवाई

लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ सोनू की किस्मत पर आज फैसला होने वाला है। सोनू पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही एक हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ सोनू ने रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया था। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव के पास एक थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था और आरोप है कि वो गाड़ी आशीष मिश्रा की ही थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू हैं। आशीष मिश्रा उर्फ सोनू पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल भेज दिया गया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा की बेल रद्द कर दी गई थी।

आशीष मिश्र ने ही दी डिस्चार्ज एप्लीकेशन

मुख्य आरोपी आशीष मिश्र सोनू के मुकदमे की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। मंगलवार को डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होना संभव नहीं दिख रहा है। 14 आरोपियों में सिर्फ आशीष मिश्र की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई। जिसमें कहा गया था कि, उसके खिलाफ कार्यवाही का कोई आधार नहीं है। अदालती पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं हैं, जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

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कलमबंद बयानों की नकल अभी नहीं मिली

तिकुनिया कांड के सह आरोपी अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट सहित पांच आरोपियों की ओर से अदालत में पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि एसआईटी की ओर से अभियुक्तों को 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराएंगे कलमबंद बयानों की नकल नहीं दी गई थी। ऐसे में पांचों आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं तैयार हो सकी है। लिहाजा कुछ और समय देने की अनुमति मांगी जाएगी।

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मांगें पूरी न हुईं तो 12 मई को बड़ा प्रदर्शन

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में किसानों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। चढूनी ने बताया कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 12 मई को लखीमपुर खीरी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, घायलों को मुआवजा देने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के विरुद्ध धारा 120 बी के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

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