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अब छोटी जमीन पर भी खोले जा सकेंगे पेट्रोल पंप

पेट्रोल पंप व फीलिंग स्टेशन नक्शा पास करने के मानक बदलगें। 

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Raghvendra Pratap

Apr 05, 2016

without helmet no petrol

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बढ़ती आबादी और कम पड़ती जमीन को देखते हुए आवास विभाग पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन का नक्शा पास करने के लिए मानक बदलने जा रहा है। शहरों में छोटी जमीनों पर भी पेट्रोल पंप खोलने का नक्शा विकास प्राधिकरण पास करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लेक्स की अनुमति 24 मीटर से कम चैड़ी सड़क पर नहीं दी जाएगी। अभी धोखाधड़ी कर कम चौड़ी सड़क पर भी इसे खोलने की अनुमति विकास प्राधिकरण दे देते हैं।

2400 वर्ग फुट की जमीन पर भी खोल सकेंगे पेट्रोल पंप
शहरों में विकास प्राधिकरण अभी पेट्रोल पंप के लिए न्यूनतम 30 गुणो 17 वर्ग मीटर जमीन होने पर ही नक्शा पास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहरों में 16 गुणे 14 वर्ग मीटर जमीन होने पर पेट्रोल पंप व 25 गुणे 25 वर्ग मीटर जमीन पर फिलिंग कम सर्विस स्टेशन का नक्शा पास करेंगे। पूर्व की तरह 24 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता बनी रहेगी। शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए 4000 वर्ग मीटर से कम जमीन पर नक्शा पास करने के सुझाव को खारिज कर दिया गया है।