
किरायेदारों को बहुत बड़ी राहत, मकान मालिक अगर मांगेगा किराया, तो जाएगा जेल, आदेश जारी
लखनऊ. कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए देश और प्रदेश की सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि लोग अपने घरों पर ही रहें। जिससे संक्रमण फैलने के खतरे को कं किया जा सके। ऐसे में लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक जरूरी आदेश जारी किया है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आदेश के मुताबिक मकान मालिक किरायेदार को किराए के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने मकान मालिकों से कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान एक महीने का किराया न मांगें। अगर किसी मकान मालिक द्वारा किसी भी किराएदार से किराया लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम लखनऊ ने नए कंपनी और कमर्शियल ऑफिसों के भी मालिकों को भी किराया माफ करने का आदेश दिया। इससे पहले नोएडा के डीएम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। अभिषेक प्रकाश ने अपने आदेश में कहा है कि अब मकान मालिक एक माह बाद ही किराया ले सकेंगे। अगर कोई मकान मालिक किराए के लिए बाध्य करता है तो पीड़ित किरायेदार तुरंत 0522-2622267 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाए। डीएम लखनऊ ने यह आदेश लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में हो रहे पलायन को देखते हुए लिया है।
किराए के चक्कर में पलायन
डीएम लखनऊ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजधानी होने की वजह से लखनऊ में बड़ी संख्या में श्रमिक, छात्र और अन्य लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह आवश्यक है कि लोग अपने घरों में रहें और उन्हें आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन, प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जनपद के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से किराए की मांग की जा रही है, जिसके कारण लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। लिहाजा, किसी भी किराएदर से एक महीने तक किसी भी दशा में किराया नहीं लिया जाएगा। अब आदेश की तिथि से एक माह के बाद ही किराया लिया जाएगा। डीएम ने चेतावनी दी कि अगगर किसी मकान मालिक द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किरायेदार इसकी शिकायत 0522-2622267 इस नंबर पर तुरंत करे, जिससे कार्रवाई की जा सके।
Published on:
29 Mar 2020 10:52 am
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