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एलआईसी की इस पॉलिसी में जमा करें 121 रुपये, नहीं रहेगी बेटी की शादी की चिंता, मिलेंगे 27 लाख रुपये

- 121 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 27 लाख रुपये - बेटी की शादी की चिंता से मिलेगी मुक्ति

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एलआईसी की इस पॉलिसी में जमा करें 121 रुपये, नहीं रहेगी बेटी की शादी की चिंता, मिलेंगे 27 लाख रुपये

एलआईसी की इस पॉलिसी में जमा करें 121 रुपये, नहीं रहेगी बेटी की शादी की चिंता, मिलेंगे 27 लाख रुपये

लखनऊ. भारत में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। बेटी पैदा होते ही माता पिता उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए पाई-पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। बेटी के बड़े होने पर माता पिता को बेटी की शादी के साथ-साथ शादी में होने वाले खर्च की चिंता सताती है। ऐसे में आपके लिए खुशखबरी है। ऐसे लोगों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) लेकर आया है कन्यादान पॉलिसी। यूपी में ढेर सारे लोगों ने इस पॉलिसी का लाभ उठाया है। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी काफी लोकप्रिय स्कीम है। इसके तहत आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में रोज 121 रुपये जमा कराने होंंगे।

नहीं भरना होगा प्रीमियम

एलआईसी की कन्‍यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपये यानी हर महीने 3,600 रुपये जमा करने होंगे। पॉलिसी की खास बात यह है कि यग 25 साल तक के लिए है लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक भरना होता है। अगर आप रोज 121 रुपये जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल एक लाख रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी के नॉमिनी को 27 लाख रुपये अलग से मिलेंगे। यह रकम किसी भी माता पिता को बेटी की शादी में होने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति दिलाएगी।

किस उम्र में मिलेगी पॉलिसी

इस पॉलिसी का लाभ लेने वाले वयक्ति की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। वहीं जिस बेटी के लिए यह पॉलिसी ली जा रही है, उसकी उम्र कम से कम एक साल होनी चाहिए।

भारतीय जीवन बीमा की शाखा उन्नाव से विकास अधिकारी का कहना है कि यह पॉलिसी कई सारे लोगों के लिए फायदेमंद है। यूपी सहित देश भर में एलआईसी की यह पॉलिसी लोकप्रिय है। इस पॉलिसी से लोगों में बेटी की शादी में इस्तेमाल होने वाले खर्च को लेकर चिंता नहीं रहती। सभी बड़ी बात है कि पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी शामिल है। पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर का किसी वजह से निधन हो जाता है तो परिवार को बाकी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।

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