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निकाय चुनाव में खर्च के लिए तय हुई लिमिट, इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे कैंडीडेट

UP Nikay Chunav: स्टेट इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को निकाय चुनाव में हर तरह के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा को तय कर दिया है। मेयर पद पर चुनाव लड़ने वाले नेताजी अब 35 से 40 लाख रुपए ही खर्च कर पाएंगे। आइए आगे सभी प्रत्याशियों के बारे में डिटेल में जानते हैं…  

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लखनऊ

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Vikash Singh

Apr 08, 2023

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तारीख: 7 अप्रैल, दिन: शुक्रवार, इस दिन यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दी। आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में धनराशि के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, चुनावों के दौरान मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 35 से 40 लाख खर्च सीमा तय की गई। जबकि पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 से 12 लाख खर्च सीमा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख खर्च सीमा तय की गई है।

आयोग ने अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा तय किया है

यूपी निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके नगर निकाय में अलग-अलग पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च को सीमित कर दिया। इसी कड़ी में अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार खर्च सीमा तय की गई है।