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Mutual Fund : 30 सितंबर के पहले करें ये काम वरना नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, बंद हो जाएगी SIP

Mutual Fund Transfer Agency Computer Age Management Services के मुताबिक, 30 सितंबर से बदल जाएगा म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये नियम

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Sep 08, 2021

link your pan aadhaar card to continue mutual fund sips

लखनऊ. अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) के मुताबिक, अगले महीने से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है। इसके मुताबिक अगर आपने 30 सितंबर से अपने आधार कार्ड व पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप म्यूचुअल फंड में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे और आपकी एसआईपी (SIP) बंद हो जाएगी। इससे भी बड़ी परेशानी यह होगी कि आपका पैन कार्ड (PAN Card) अमान्य या निष्क्रिय हो जाएगा। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

Mutual Fund में इनवेस्ट करने के लिए आपको केवाईसी (Know Your Costomers) कंपलीट करनी होगी वहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को म्यूचुअल खाते से जोड़ना होगा। आधार-पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर है। इस दौरान अगर आप दोनों को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आयकर अधिनियम के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

...और बंद हो जाएगी SIP
30 सितंबर तक अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो म्यूचुअल फंड में कोई नया निवेश नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड से लेनदेन भी बंद हो जाएगा। सेबी (SEBI) के रेगुलेशन के मुताबिक, फंड का पैसा तभी निकलेगा जब केवाईसी और पैन वैध होंगे।

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ऐसे लिंक करें पैन-आधार
- सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal लिंक पर क्लिक करना होगा
- नये यूजर हैं तो यहां आपको रजिस्टर करना होगा, पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा
- अपनी यूजर आईडी से login करें और पासवर्ड आपके जन्म की तारीख होगा
- विंडो पॉपअप में PAN को आधार से लिंक करें का ऑप्शन होगा, नहीं तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें
- यहां आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा
- PAN की जानकारी वेरिफाई करें फिर Link Now बटन पर क्लिक करें
- इसके बाद एक एक विंडो पॉपअप दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है

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