30 सितंबर तक अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो म्यूचुअल फंड में कोई नया निवेश नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड से लेनदेन भी बंद हो जाएगा। सेबी (SEBI) के रेगुलेशन के मुताबिक, फंड का पैसा तभी निकलेगा जब केवाईसी और पैन वैध होंगे।
इस स्टॉक ने 6 महीनों में ही निवेशकों को बना दिया लखपति, 01 लाख रुपए बन गये 7.65 लाख, 665 फीसदी तक हुआ मुनाफा
ऐसे लिंक करें पैन-आधार
– सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal लिंक पर क्लिक करना होगा
– नये यूजर हैं तो यहां आपको रजिस्टर करना होगा, पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा
– अपनी यूजर आईडी से login करें और पासवर्ड आपके जन्म की तारीख होगा
– विंडो पॉपअप में PAN को आधार से लिंक करें का ऑप्शन होगा, नहीं तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें
– यहां आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा
– PAN की जानकारी वेरिफाई करें फिर Link Now बटन पर क्लिक करें
– इसके बाद एक एक विंडो पॉपअप दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है