
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज के बाद यूपी के 12 अन्य शहरों में लग सकता है रात्रि कर्फ्यू
लखनऊ. कोरोना वायरस (Corona virus) ने यूपी में जनता के साथ सरकार को भी हिला दिया है। बुधवार आई कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 6023 नए रोगियों की पहचान की गई और 40 मरीज कोरोना संक्रमण से मौत के शिकार हो गए। कोरोनावायरस के इस नए अपडेट को देखकर यूपी सरकार और उनकी टीम ने अपनी नई रणनीति के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में रात्रि कर्फ्यू (Night curfew) गुरुवार से लगा दिया है। इसके साथ ही यूपी के सबसे अधिक संक्रमित 12 जिलों में भी रात्रि कर्फ्यू लग सकता है। जिसका फैसला मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया है। लखनऊ में सिर्फ चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर सभी संस्थान 15 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तमाम कोचिंग संस्थानों में ताला लटक गया है। पार्कों में जाने पर भी पाबंदियां हो गईं हैं, पार्कों के लिए नयी गाइडलाइन जारी की गई है। हर विभाग में कोविड डेस्क अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार का कोरोना सुरक्षा के साथ टीकाकरण पर जोर है। आज से स्पेशल अभियान शुरू किया गया है। जिलों में फिर से टियर 3 की बेड की व्यवस्था बढ़ायी गई है।
डीएम को दिया रात्रि कर्फ्यू का अधिकार :- अपने आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहाकि, जिन जनपदों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जनपदों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के सम्बन्ध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। इसी प्रकार इन जनपदों में रात्रि में आवागमन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाते हुए निर्णय लें। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री दवा, खाद्यान्न आदि का परिवहन व गतिविधियां बाधित न हों।
सख्ती करिये, चालान करिए न सुधरें तो सील कर दीजिए : योगी
मुख्यमंत्री ने साफ-साफ निर्देश दिए है कि भीड़ वाली जगह चिन्हित करें, वहां सख्ती करिये, चालान करिए न सुधरें तो सील कर दीजिए। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर तो नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी हो गए हैं पर गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण की हिट लिस्ट में हैं।
अनुभव आएगा काम :- कोरोना प्रसार रोकने के लिए बेहतर कोविड प्रबन्धन पर बल देते हुए सीएम योगी ने कहा कि, कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित रखने तथा इस महामारी के उपचार के लिए प्रदेश में सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कोविड-19 से सफलतापूर्वक निपटने का हमारे पास गहन अनुभव है। इसलिए संसाधनों तथा अनुभव के बेहतर समन्वय से कोविड-19 के खिलाफ जंग को प्रभावी ढंग से जारी रखें।
चिकित्सा संस्थान छोड़कर सभी संस्थान 15 तक बंद :- राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शहरी इलाके में आठ अप्रैल से नाइट कर्फ्यू जारी लगा दिया है। कोरोना की मार झेल रहे प्रयागराज, कानपुर व वाराणसी जनपदों के जिलाधिकारियों ने भी नाइट कर्फ्यू के निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ में गुरुवार रात 9 बजे से 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं प्रयागराज में 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 8 बजे, कानपुर में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे और वाराणसी में 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
चिकित्सा संस्थान को छोड़कर सभी संस्थान 15 तक बंद :- लखनऊ में 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इन सभी संस्थानों का सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्राई की जाएगी।
पार्कों में पाबंदियां, नयी गाइडलाइन जारी :- राजधानी लखनऊ में संक्रमण को देखते हुए जनेश्वर मिश्र, लोहिया पार्क समेत करीब दो दर्जन पार्क दर्शकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। पार्क में 65 साल से अधिक, 10 साल से कम उम्र के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसक अलावा मरीज और गर्भवती महिलाओं का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिलों में फिर से बढ़ायी गयीं टियर 3 की बेड :- कोरोना की बढ़ती गति पर नियंत्रण करने के लिए सीएम योगी ने टेस्टिंग कार्य में तेजी और कोविड चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता करने को कहा है। हर जनपद में एल-2 तथा एल-3 श्रेणी के बेड समुचित संख्या में उपलब्ध रहें। इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर पूरी सक्रियता से कार्यवाही रहे। सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर में नियमित रूप से बैठक कर स्थिति की गहन समीक्षा करते रहें। उन्होंने मण्डलायुक्तों को इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।
दो गज की दूरी मास्क जरूरी: जारी आदेश अनुसार दिन के समय दो गज की दूरी मास्क जरूरी होगा। पुलिस इसका सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस की टीमें चौराहों और मुख्य मार्गों समेत सभी क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।
Updated on:
08 Apr 2021 12:03 pm
Published on:
08 Apr 2021 11:56 am
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