
लखनऊ में रात्रि कर्फ्यू
लखनऊ. लखनऊ में कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार बढ़ने की वजह से डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश (Lucknow DM Abhishek Prakash Order) ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आठ से 16 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू (Lucknow Night curfew) लागू करने का फैसला किया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं। साथ यह भी आदेश दिया है कि, जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
15 अप्रैल तक बंद :- डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को जारी किए अपने ट्विट में लिखा कि, लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधधीन विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद किए जाते हैं। हालांकि, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी :- पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहाकि, दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की छूट होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
Published on:
08 Apr 2021 04:36 pm
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