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बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों के घर अब लगेंगे बिजली मीटर, सब मायूस

locationलखनऊPublished: Jul 30, 2021 05:03:16 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

– असीमित बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बिजलीकर्मी- आम उपभोक्ताओं की तरह बिल वसूलने के निर्देश

बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों के घर पर अब लगेंगे बिजली मीटर, सब मायूस

बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों के घर पर अब लगेंगे बिजली मीटर, सब मायूस

लखनऊ. यूपी के बिजली कर्मचारियों और पेंशनर्स पर योगी सरकार का सख्त आदेश। सूबे के बिजली कर्मचारी व पेंशनर्स अब रियायती दर पर असीमित बिजली का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कर्मचारी व पेंशनर्स के घरों पर 31 मार्च 2022 तक बिजली का मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम उपभोक्ताओं की तरह बिल वसूलने के निर्देश जारी किए हैं।
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442 करोड़ रुपए राजस्व हानि :- इस वक्त पूरे यूपी में करीब एक लाख बिजली कर्मियों व पेंशनरों रियायती बिजली की सुविधा मिल रही है। प्रति उपभोक्ता औसत उपभोग 600 यूनिट बिजली 6.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जाती है। जिससे 442 करोड़ रुपए राजस्व हानि होती है।
नियामक आयोग सख्त आदेश :- गुरुवार को यूपी विद्युत नियामक आयोग नया टैरिफ आर्डर जारी किया है। जिसमें साफ- साफ निर्देश दिया है कि, 31 मार्च 2022 तक हर सेवारत बिजली कर्मियों और पेंशनरों के आवास पर मीटर लग जाना चाहिए। और बिलिंग शुरू कराई जाए। नियामक आयोग ने वर्ष 2016-17 के टैरिफ आर्डर में विभागीय कर्मियों के लिए बनाई गई अलग श्रेणी को खत्म कर दिया था। पर कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं।
वर्ष 2016 में भी दी गई थी मोहलत :- आयोग के अनुसार इससे पूर्व कर्मचारियों व पेंशनरों को मीटर लगवाने के लिए 1 जनवरी 2016 तक की मोहलत दी गई थी ताकि खपत के बारे में सही-सही आकलन हो सके। 1 जनवरी 2016 के बाद मीटर न लगवाने वालों से अनुमानित खपत आधार पर बिजली बिल की वसूली के आदेश दिए गए थे पर अमल नहीं हो सका।
बिजली दरों में कमी के लिए पुनर्विचार याचिका शीघ्र :- बिजली दरों में कमी के लिए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद जल्द ही नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहाकि, पांचों बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 20596 करोड़ रुपए सरप्लस है। उपभोक्ता परिषद जल्द ही पूरे टैरिफ का अध्ययन कर बिजली दरों में कमी के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा।
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