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पुरानी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

-पुरानी वैकेंसी में भी मिलेगा आरक्षण का लाभ-विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने पत्र लिख कर स्थिति साफ की

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पुरानी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

पुरानी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित चार भर्तियों (Old govt jobs) में आर्थिक आरक्षण (Economically weaker sections reservation) पेंच फंसा था। प्रदेश सरकार इस पेंच को सुलझा दिया। अब सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की गुजारिश की थी। आयोग का सवाल था कि एक फरवरी 2019 में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत की जाने वाली भर्तियों में आर्थिक आरक्षण मिलेगा क्या। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में पत्र लिख कर स्थिति साफ कर दी है।

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शासनादेश में कहा गया कि यूपी सरकार की लोक सेवा वाले पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित यानी विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इसके लागू होने से पहले शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लाभ नहीं दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि, विभाग द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।