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लखनऊ में 24 अप्रैल से भारी सख्ती, पास न होने पर एफआईआर होगी दर्ज, सिर्फ इन वाहनों को मिली है अनुमति

लखनऊ में 24 अप्रैल से बिना पास वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगेयह सख्ती जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक लागू रहेगीअब बिना पास मिली गाड़ी तो एफआईआर दर्ज स्क्रीन पर ऑन ड्यूटी लिखकर घूम रहे लोगों की गाड़ी तुरंत होगी सीज

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लखनऊ में 24 अप्रैल से भारी सख्ती, पास न होने पर एफआईआर होगी दर्ज, सिर्फ इन वाहनों को मिली है अनुमति

लखनऊ में 24 अप्रैल से भारी सख्ती, पास न होने पर एफआईआर होगी दर्ज, सिर्फ इन वाहनों को मिली है अनुमति

लखनऊ. लखनऊ में 24 अप्रैल से बिना पास एक भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। यह सख्ती जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक लागू रहेगी। अब बिना पास के कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। मीडियाकर्मियों को वाहन से आने जाने की अनुमति होगी। गाड़ी की स्क्रीन पर ऑन ड्यूटी लिखकर सड़कों पर घूम रहे लोगों की गाड़ी तुरंत सीज की जाएगी। उसके अलावा दोपहिया वाहनों को इमरजेंसी में ही जाने दिया जाएगा। कुछ लोग दूसरों के नाम पर फर्जी पास लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लखनऊ के हर बैरिकेडिंग पर पुलिस को इस नए आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम के अनुसार लॉकडाउन में 24 अप्रैल से सिर्फ 17 श्रेणी के वाहनों को ही लखनऊ की सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई है। इनमें आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में लगे, एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, विद्युत वितरण, डाक सेवाएं, नगर निकाय, दूर संचार, इंटरनेट, किराना दुकान, सस्ता गल्ला, फल व सब्जी (मंडी व फुटकर), होम डिलीवरी, परिवहन में लगे वाहन, मालवाहन, दूध उत्पादन वितरण व बिक्री वाहनों को अनुमति दी गई है। हालांकि पुलिस ऐसे वाहनों की चेकिंग कर सकती है और कर्मचारियों के अलावा कोई बैठा मिला तो कार्रवाई करने की छूट भी दी गई है।

इन वाहनों को अनुमति :- इनके अलावा कोविड-19 से सीधे जुड़े चिकित्सालय व संस्थाओं के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र मेडिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल, मेडिकल रिसर्च लैब, पशु चिकित्सा अस्पताल, पैथालॉजी लैब, अस्पतालों को आपूर्ति करने वाली फर्म, चिकित्सीय सामाग्री के उत्पादन में लगे कर्मचारियों और उनके वाहनों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकारी नंबर की गाड़ियों को बिना पास के भ्रमण की अनुमति है। मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, पुलिस कार्यालय के परिचय पत्र व वर्दी धारकों को अनुमति दी गई है।

पास जारी हैं :-वित्तीय क्षेत्र व वाणिज्यिक, आरबीआई, भुगमान प्रणाली बैंक शाखाएं, आईटी व आईटी संबंधी सेवाएं, कोरियर सर्विस को पास जारी किया गया है. सामजिक क्षेत्र, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिला गृहों का संचालन व एनजीओ, सुरक्षा दलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों व होमगार्ड को पास व निर्धारित वर्दी, परिचय पत्र व नेम प्लेट पर छूट दी गई है। मीडिया को पास व परिचय पत्र पर छूट प्रदान की गई है। मेडिकल इमरजेंसी में पास की आवश्यकता नहीं होगी।

पूरी तरह प्रतिबंध :- निजी वाहन, रोड ट्रांसपोर्ट बसें, प्राइवेट बसें, अन्य आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े वाहन बिना वैध पास के सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम के वही वाहन चल सकेंगे जिनको नीला पास जारी किया गया है। इसके अलावा पास होने पर भी एक कार में सिर्फ दो लोग और बाइक पर सिर्फ एक लोग ही चल सकते हैं।