
Lucknow Nagar Nigam
लखनऊ। बेशक पूरे शहर से डोर टू डोर कलेक्शन होना न शुरू हुआ हो लेकिन नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने पर यूजर चार्ज की दरें बढ़ा दी हैं। नए प्रस्ताव में भंडारे व लंगर से भी कूड़ा फैलाने पर नगर निगम यूजर चार्ज वसूलेगा। शरबत व पानी वितरण करने पर 100 रुपए प्रतिदिन, केवल प्रसाद में बूंदी वितरण पर 200 रुपए प्रतिदिन तथा भोजन बांटने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यूजर चार्ज देना पड़ेगा। मध्यम श्रेणी के लोगों से कूड़ा लेने पर 100 रुपए शुल्क वसूल किया जाएगा। रोड साइड फुटकर दुकान, फास्ट फूड आदि से 200 रुपए जबकि 4 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 300 रुपए चार्ज देना होगा। ये निर्णय ऐसे आयोजनों के बाद होने वाली गन्दगी को साफ़ करने के मद्देनज़र लिया गया है।
लेकिन वहीँ आधे शहर में भी शत प्रतिशत कूड़ा नहीं उठ रहा है। इसके बाद भी नगर निगम ने शहरवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। नई दरें एक सितंबर से लागू हो जाएंगी। सदन समाप्त होने का फायदा उठाते हुए नगर निगम ने संशोधित दरें लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले कई बार दरें बढ़ाने पर पूर्व महापौर और वर्त्तमान में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया था। सदन ने शत प्रतिशत कूड़ा उठाए जाने पर ही संशोधित दरें लागू करने का निर्णय लिया था। नगर निगम अनावासीय भवनों से तीन गुना बढ़ी दर से यूजर चार्ज वसूल करेगा।
अक्टूबर से पूरे शहर में कलेक्शन
कूड़ा प्रबंधन में फेल एजेंसी ज्योति के स्थान पर गुडग़ांव की कंपनी ईको ग्रीन ने प्लांट चलाना शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी अभी 50 वार्डों से ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रही है। कंपनी का दावा है कि सितंबर अंत तक पूरे शहर से कलेक्शन शुरू कर देंगे। नगर निगम कूड़ा उठान पर कंपनी को टिपिंग फीस 1604 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से दे रहा है। नगर निगम सदन ने बीते साल ही इस पर सहमति दे दी थी। लेकिन एजेंसी के काम न करने से वसूली नहीं हो पा रही थी। हालंाकि सदन व कार्यकारिणी में रखी गई प्रस्तावित दरों में अब और बढ़ोत्तरी कर दी गई है। संसोधित दरों को नगर आयुक्त उदय राज सिंह व अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव अपनी संस्तुति दे दी है।
'शासन के टिपिंग फीस बढ़ाने से नगर निगम पर वित्तीय भार बढ़ गया है। ऐसे में यूजर चार्ज की बढ़ी दरों को हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। सिंतबर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए बढ़ी दर पर यूजर चार्ज देना होगा।' - पीके श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त, नगर निगम
आवासीय भवनों के लिए
प्रतिष्ठान नईं दरें
मलिन बस्ती, एक कमरे व एक मंजिला कच्चे मकान 40 रुपए
50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंडों पर बने पक्के व अद्घपक्के
तथा कच्चे भवन एक मंजिल तक 50 रुपए
50 वर्ग मीटर से अधिक क्षे. में बने आवासीय भवन 100 रुपए
अपार्टमेंट में प्रति लैट्स 100 रुपए
अनावासीय प्रतिष्ठान और भवन- 10 वर्ग मीटर तक
मोबाइल ईटेबल वैन इत्यादि 200 रुपए
ठेले, गुमटी, स्टाल आदि 100 रुपए
कपड़े, जूता, स्पोट्र्स, बिजली व किताब की दुकान 100 रुपए
वकील एंव डाक्टर के चैंबर 100 रुपए
वाइन व मॉडल शॉप 200 रुपए
सेनेट्री, हेयर ड्रेसर व किराने की दुकान 200 रुपए
(क्षेत्रफल दस वर्गमीटर से अधिक होने की दशा
में 1 रुपए प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त चार्ज देना होगा)
मिठाई, बेकरी एवं गाडिय़ों के सर्विस सेंटर
10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 300 रुपए
11 वर्ग मीटर से 20 वर्ग मीटर तक 500 रुपए
(क्षेत्रफल बढऩे पर इससे ऊपर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त)
पेट्रोल पंप 1000 रुपए
शैक्षिक संस्थान
प्ले गु्रप, नर्सरी, केजी, मदरसा एवं प्राइमरी 500 रुपए
प्राइमरी से हाईस्कूल 1000 रुपए
इंटर तक 2000 रुपए
डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, विवि, तकनीकी संस्थान
मेडिकल कॉलेज 3000 रुपए
शैक्षिक संस्थाओं में कैंटिन 1000 रुपए
हॉस्टल 25 रुपए प्रति कमरा
सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान 200 रुपए
(2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।)
प्रिटिंग प्रेस, बैंक 1000 रुपए
ऑडिटोरियम, सिनेमा घर 1500 रुपए
गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट 500 वर्ग मीटर तक 3000रुप्ए
500 वर्ग मीटर से ऊपर 2 रुपए अतिरिक्त
मैरिज हॉल, बैक्वेंट हॉल, धर्मशाला, लॉन
500 वर्ग मीटर तक 5,000 रुपए
501 से 1000 वर्ग मीटर तक 7,000 रुपए
(अधिक क्षेत्रफल होने पर 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त)
साप्ताहिक बाजार में ठेला एवं स्थिर 4 वर्ग मीटर तक 20 रुपए प्रतिदिन
4 वर्ग मीटर से अधिक होने पर 30 रुपए प्रतिदिन
फलमंडी, गे्रन मार्केट, सब्जी मंडी, मछली मंडी आदि से कूड़े के वजन के आधार पर
अस्पताल और नर्सिंग होम से बेड के आधार पर
1-10 बेड तक 1000 रुपए, 20 बेड तक 1500 रुपए, 30 बेड तक 2,000 रुपए तथा 40 बेड तक 2500 रुपए शुल्क देना होगा। जबकि 40 बेड से ऊपर 20 रुपए प्रति बेड अलग से देना होगा। इसके अलावा समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा। यही नियम मैरिज हॉल व लॉन पर भी लागू होगा। क्लब से 3000 रुपए यूजर चार्ज, क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त लगेगा।
एयरपोर्ट और बस स्टेशनों से कूड़े के वजन के आधार पर
चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल, बस स्टेशनों से कूड़ा उठाने पर आलमबाग, कैसरबाग, चारबाग, गोमती नगर व यूपीएसआरटीसी कार्यशाला से कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर 1604 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इसी प्रकार 75 कमरे वाले होटल व शॉपिंग मॉल से भी वजन के आधार पर 1604 रुपए प्रति टन देना होगा। बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, ईजी उे इत्यादि सुपर मार्केटस को भी वजन के आधार पर यूजर चार्ज देना होगा।
कंपनी आफिस से 1000 से लेकर 2000 रुपए तक
कंपनी आफिस से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 1000 रुपए तथा 200 वर्ग मीटर तक 2000 रुपए यूजर चार्ज, फैैक्ट्री कारखाना, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज 50 वर्ग मीटर होने पर 1000 रुपए तथा 51 वर्ग मीटर से अधिक होने पर कूड़े के वजन के आधार यूजर चार्ज देना होगा। वहीं मेला महोत्सव, नुमाइश तथा प्रदर्शनी लगाने पर 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होने पर 20 रुपए प्रतिदिन तथा अधिक होने पर 30 रुपए प्रतिदिन।
कूड़ा फेंकने और जलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना
कूड़े को नाली, नालों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हुए पाए जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के तहत ऐसा करने पर पर्यावरण मुआवजा वसूल किया जाएगा। अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार सार्वजनिक स्थान, सड़क, नाली, नाला, पार्क, खाली प्लाट आदि जगहों पर कूड़ा फेंकने, डालना एवं जलाना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
Published on:
30 Aug 2017 09:01 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
