
स्वामित्व योजना : एटीएम कार्ड में जमीन का पूरा ब्योरा, खतौनी की तरह हर घर के लिए घरौनी
पत्रिका एक्सक्लूसिव
लखनऊ. खतौनी नहीं अब घरौनी आपके घर-घूर और आबादी-खलिहान की पहचान होगी। गांव के हर घर को पहचान देने वाली इस घरौनी पर ही गांव के मकान पर गृह निर्माण के लिए लोन मिलेगा। खतौनी की ही तर्ज पर घरौनी ही गांव के घर का राजस्व रिकार्ड होगी। केंद्र की पहल पर उप्र सरकार 37 जिलों में हर ग्रामीण को पहली बार उसके घर का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध कराने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को राजस्व गांवों की आबादी भूमि पर बने घरों की घरौनी ग्रामीणों को सौंपेगे। स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाली यह घरौनी (ग्रामीण आवासीय अभिलेख) आवासीय संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड होगी। यह एटीएम जैसे छोटे से कार्ड में जमीन का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।
उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली 2020 को यूपी सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में यूपी के 37 जिलों में घरौनी बनाने का काम चल रहा है। ड्रोन कैमरे के जरिए गांव की आबादी का रिकार्ड (घरौनी) तैयार किया जा रहा है। इस ेप्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को एक कार्ड के रूप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल रूप में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड चुनिंदा लाभार्थियों को वर्चुअल कार्यक्रम में बांटेंगे।
पहले चरण में इन जिलों का चयन
प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गोंडा, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, बांदा, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, मऊ, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र व सुलतानपुर जिलों में खरौनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों के डीएम से कहा है कि वे 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ-साथ अथवा 24 घंटे के भीतर अपने-अपने जिलों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। राजस्व परिषद के भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
क्या होगा घरौनी में
ग्रामीणों को पहली बार मिलने जा रही घरौनी में संपत्ति के स्वामी का जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना, ग्राम पंचायत का नाम दर्ज होगा। ग्राम कोड और गांव के नाम का भी उल्लेख होगा। इसमें सर्वेक्षण वर्ष भी अंकित किया जाएगा। संपत्ति का आबादी गाटा संख्या और भूखंड संख्या भी दर्ज होगा। प्रत्येक भूखंड का 13 अंकों का यूनिक आईडी नंबर भी अंकित किया जाएगा। संपत्ति के वर्गीकरण को भी इसमें दर्शाया जाएगा। जिससे पता चले कि संपत्ति किस श्रेणी या उप श्रेणी की है। आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) और उसकी सभी भुजाओं की संख्या और उनकी लंबाई भी खरौनी में दर्ज होगी। भूखंड की चौहद्दी का भी इसमें उल्लेख होगा।
खरौनी की ये नौ कैटेगरी
- केंद्र सरकार के विभाग, निगम, प्राधिकरण आदि के भवन, भूमि
- राज्य सरकार के विभाग, निगम आदि के भवन और भूमि
- अर्ध सरकारी संस्थाओं के भवन और भूमि,
- सहकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह के भवन व भूमि,
- ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के भवन व भूमि,
- निजी/व्यक्तिगत/पारिवारिक भवन व भूमि,
- निजी कंपनी, कॉरपोरेशन, फर्म आदि के भवन व भूमि,
- न्याय व धर्मार्थ संस्थाओं, एनजीओ के भवन व भूमि,
- अन्य भवन व भूमि
Published on:
07 Oct 2020 05:30 pm
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