
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी की योगी सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं।
लॉकडाउन इसका हल नहीं :- इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहाकि, हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है।
यूपी सरकार की दलील :- यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार कई सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहाकि, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।
एक जनहित याचिका :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन का निर्देश दिया था।
Published on:
20 Apr 2021 01:14 pm
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