
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई। इस सीट से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की 17 नवंबर आखिरी तारीख होगी। 21 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लेंगे।
यादव परिवार का मैनपुरी सीट पर रहा है कब्जा
1989 से लेकर आज तक मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव परिवार का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह का मैनपुरी से ऐसा रिश्ता था, जो नेताजी के आखिरी सांस तक मैनपुरी वासियों ने निभाया। आज तक जिसे इस सीट पर नेता जी अपना उम्मीदवार बनाते आए हैं। वह जीत दर्ज करता आया है। 1990 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से जीत दर्ज करके केन्द्र में रक्षा मंत्री बने थे। अब मैनपुरी में नेता जी का वारिश कौन होगा इसका इंतजार लोगों के साथ-साथ खुद मैनपुरी को भी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्म-भूमि हमेशा मैनपुरी ही रही है भले ही उनका जन्म इटावा में हुआ था।
तेजप्रताप यादव लड़ सकते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते शुक्रवार को दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इससे साफ लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तेजप्रताप यादव 2014 के लोकसभा उपचुनाव में चुनाव लड़े थे। विरोधियों को करीब 3 लाख वोटों से मात दी थी।
आजम खान को 3 साल की सजा, विधायक की सदस्यता रद्द
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाया था। इसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आजम के लिए यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आकाश दास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह फैसला लिया था।
2019 में आजम पर दर्ज हुआ था मुकदमा
साल 2019 में देश में लोकसभा हो रहे थे। सपा नेता आजम खान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। काफी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे थे। जिसमें आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था।
इसी दौरान भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था।
27 महीने तक जेल में रहे थे आजम
कई अलग-अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और शिवपाल यादव भी मौजूद थे।
Updated on:
05 Nov 2022 01:27 pm
Published on:
05 Nov 2022 12:58 pm
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