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विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के तहत मिलेगी नौकरी

सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12 वां संशोधन कर नई नियमावली जारी की जाएगी, जिसके तहत आप विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के तहत नियुक्त किया जा सकेगा। लंबे समय से विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित के तहत नौकरी देने की मांग चल रही थी। मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

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लखनऊ

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Prashant Mishra

Nov 11, 2021

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लखनऊ. सरकारी विभाग में मृतक आश्रितों के तौर पर अब विवाहित पुत्री को भी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2021 को जारी करने की अनुमति दे दी है। अभी तक विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित के तहत नौकरी देने का नियम नहीं था।

सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12 वां संशोधन कर नई नियमावली जारी की जाएगी, जिसके तहत आप विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के तहत नियुक्त किया जा सकेगा। लंबे समय से विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित के तहत नौकरी देने की मांग चल रही थी। मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

सरकारी सेवकों आश्रितों की भर्ती की नियमावली के तहत मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र या अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना जाता था। ऐसे में विवाहित पुत्री को मृतक के आश्रित के तौर पर न मानते हुए नियुक्ति से वंचित रख दिया जाता था। लंबे समय से विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के तहत नौकरी देने की मांग चल रही थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी विवाहित पुत्री हैं जो अबतक मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी पाने से वंचित है अब इन विवाहित पुत्री को अपने सेवक मृत पिता या माता की जगह पर नियुक्त किया जा सकेगा।