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MLC क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन, 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि

2.40 करोड़ रुपये की धनराशि में से 40 लाख रुपये , जीएसटी के रूप में भुगतान करना होगा  

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लखनऊ

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Anil Ankur

Jul 05, 2018

mp assembly election 2018

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लखनऊ. राज्य सरकार ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करते हुए विधान मण्डल के सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस धनराशि में से सदस्य की संस्तुति पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 02 करोड़ रुपये तक के ही कार्यों को स्वीकृत करेंगे। अवशेष 40 लाख रुपये की धनराशि से निर्माण कार्यों पर लगने वाले जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में की जायेगी।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सभी मुख्य विकास अधिकारी दिशा-निर्देशों में दिये गये प्राविधानों एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्थापित कार्य विधि के अनुसार अनुमन्य स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित करायेंगें
क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत हर साल 2.40 करोड़ रुपये जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि भी सम्मिलित है का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदल सकते है, और ऐसे परिवर्तन का कारण कुछ भी हो। चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखनी चाहिए।
नवीनतम गाइडलाइन्स के अनुसार जिलाधिकारी/सी0डी0ओ0 द्वारा जिला योजना में तैयार किये गये कार्यों की सूची विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे की जिला योजना में चिन्हित कार्यों में से जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते हैं, उन कार्यों को क्रियान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि सम्बन्धित सदस्य की अनुशंसा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।
कभी किसी भी कारणवश विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदलते हैं और यदि पूर्ववर्ती विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया है तो उन पूर्ववर्ती सदस्य के संबन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित 2.40 करोड़ रुपये जिसमें जी0एस0टी0 की भी धनराशि सम्मिलित है, की धनराशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।
संशोधित गाइडलाइन्स में कहा गया है कि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाले जी0एस0टी0 का भुगतान विधान मण्डल के सदस्यों को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि 2.40 करोड़ रुपये से ही प्रत्येक तिमाही में किया जायेगा।