26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 10 हजार रुपए भरना पड़ेगा, सीट बेल्ट न लगाने पर 10 गुना जुर्माना

- जानें, किस सट्रैफिक रूल को तोड़ने पर अब कितना भरना होगा जुर्माना- Motor Vehicles Bill 2019 राज्यसभा में पास, फाइनल मुहर राष्ट्रपति की लगेगी

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Hariom Dwivedi

Aug 01, 2019

Motor Vehicles Bill 2019

शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 10 हजार रुपए भरना पड़ेगा, सीट बेल्ट न लगाने पर 10 गुना जुर्माना

लखनऊ. कहीं आपको भी शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत तो नहीं है। अगर है तो तुरंत छोड़ दीजिए। ड्राइविंग करते वक्त शराब पिये मिले तो आपको पहले से पांच गुना ज्यादा जुर्माना भरना होगा। नये मोटर वाहन विधेयक (Motor Vehicles Bill 2019) को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 गुना तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग द्वारा ट्रैफिक उल्लंघन पर वाहन मालिक को भारी मुसीबत जुर्माने को भरना पड़ेगा। यह विधेयक राज्यसभा से पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में इसे बतौर कानून लागू किया जाएगा।

राज्यसभा में पास हुए नये मोटर वाहन विधेयक के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले यह जुर्माना 2000 रुपए तय था। मतलब, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि पांच गुना ज्यादा बढ़ गई है। नये मोटर वाहन विधेयक के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग ने यातायात नियमों को तोड़ा तो गार्जियन को न केवल 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, उन्हें तीन साल तक के उम्रकैद की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। नये मोटर वाहन विधेयक की खास बात यह है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति तो बचाने वाले को संरक्षण दिया जाएगा, जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाए।

नए मोटर वाहन विधेयक में इन पर जुर्माना
नए मोटर वाहन विधेयक में सरकार की ओर से कई कड़े प्रावधान किये गये हैं। इसमें निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, खरतनाक ढंग से ड्राइविंग करना, वाहन पर ओवरलोडिंग करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना इत्यादि जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। इन नियमों को तोड़ने पर 5 से 10 गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

किस ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर कितना जुर्माना
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये
- वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये
- तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये
- सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,000 रुपये
- नाबालिग के चलाने पर अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना, जेल भी हो सकती है
- बिना परमिट के वाहन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना
- दोपहिया वाहन ओवलोडिंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द
- ओवरसाइज वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना
- आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना
- ट्रैफिक अफसरों के आदेशों की अवज्ञा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना
- रेड सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल
- हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये की सहायता
- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य