
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ/गाजीपुर/भदोही. लगातार कार्रवाई झेल रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर समेत तीन मामलों में उन्हें कोर्ट ने बरी (Aquited from Court) कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही उनके दोनों बेटों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। मुख्तार के बेटों राष्ट्रीय निशानेबाद और बसपा नेता अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) व उमर अंसारी (Umar Ansari) की अग्रिम जमानत याचिका लोअर कोर्ट ने खारिज (Bail Rejected) कर दी है। उनके खिलाफ हाल ही में गाजीपुर में ध्वस्त किये गए मुख्तार अंसारी के गजल होटल की जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है।
लखनऊ में चल रही थी मुख्तार के खिलाफ सुनवाई
बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ जेलर को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर समेत तीन मामलों की सुनवाई लखनऊ के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP MLA Court Lucknow) में चल रही थी। इनमें से एक मामला 2003 में मुलाकातियों की जांच का आदेश देने पर लखनऊ के जेलर को जान से मारने की धमकी देने, अभद्रता और मुख्तार अंसारी द्वारा उनपर पिस्तौल तानने के आरोप में आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज का था। दूसरा मामला एक मार्च 1999 को तत्कालीन अपर महानिरीक्षक कारागार एसपी सिंह पुंढीर ने कृष्णानगर थाने में दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में दर्ज एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमे की सुनवाई भी चल रही थी।
गाजीपुर में दर्ज है बेटों के खिलाफ मुकदम
मुख्तार अंसारी की सम्पत्तियों पर कार्रवाई के क्रम में बीते एक नवंबर गाजीपुर के महुआबाग में बना आलीशान होटल गजल (Hote Gazal) को ध्वस्त किया गया था। आरोप है कि गजल होटन के निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है और इसके लिये जमीन की खरीद-फरोख्त में भी फर्जीवाड़ा हुआ। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी व उनके दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में गिरफ्तार सादिक हुसैन की भी जमानत की अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
बाहुबली विजय मिश्रा पर एक और केस दर्ज
जेल में बन्द भदोही (Bhadohi) के ज्ञानपुर से विधायक बाहुबली विजय मिश्रा (Vijay Mishra) के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जा करने के एक मामले में एंटी भू माफिया एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा नेशनल हाइवे के किनारे पांच करोड़ से अधिक के कीमत की ढाई बीघा सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में दर्ज कराया गया है जिसे राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ एंटी भू माफिया (Anti Bhu Mafia) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 447 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बीते 18 दिसम्बर को अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंच जेसीबी से बाउंड्रीवाल ढहाते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया था। ज्ञानपुर एसडीएम ने बताया था कि कब्जा की गयी जमीन की कीमत पांच करोड़ से अधिक है।
Published on:
24 Dec 2020 12:01 pm
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