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योगी सरकार गिराएगी मुख्तार अंसारी का करोड़ों का आलीशान होटल, एक सप्ताह में खुद नहीं गिराया तो वसूलेगी खर्च

एसडीएम कोर्ट ने दिया गाजीपुर के महुआबाग स्थित मुख्तार अंसारी के होटल गजल को ढहाने का आदेश प्रशासन ने खुद ध्वस्त करने के लिये परिवार को दिया एक सप्ताह का समय आरोप है कि होटल की जमीन की खरीद फरोख्त में अनियिमतता और फर्जीवाड़ा हुआ है।
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गाजीपुर

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Mohd Rafatuddin Faridi

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Updated: 10 Oct 2020, 5:04 PM IST

Mukhtar Ansari Hotel

मुख्तार अंसारी का होटल

गाजीपुर. बाहुबली मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित आलीशान गजल होटल भी गिराया जाएगा। गाजीपुर की एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि या तो एक सप्ताह के अंदर होटल को खुद गिरा दिया जाए या फिर प्रशासन उसे जमींदोज करेगा और उसमें आने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। आरोप है कि मुख्तार अंसारी का होटल जिस जमीन पर बना हुआ है उसकी खरीद-फरोख्त में अनियमितता बरती गई और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। इस मामले में मुख्तार की पत्नी व उनके दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ गाजीपुर की सदर तहसील में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब एसडीएम की कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी का यह आलीशान होटल गाजीपुर के महुआबाग इलाके में बना हुआ है, इसकी कीमत करोड़ाें रुपये में बतायी जाती है।


मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की सदर तहसील के राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी में बेटों के नाम से आलीशान होटल बनवा रखा है। प्रशासन का आरोप है कि होटल के लिये जमीन की खरीद फरोख्त फर्जी तरीके से की गई है। इसमें घोर अनियमिततता बरती गई और नियमों को ताक पर रखते हुए रजिस्ट्री करायी गयी। प्रशासन ने दावा किया था कि उसे जांच के दौरान दस्तावेजों में कई खामियां भी मिली हैं। आरोप है कि जमीन को फर्जी तरीके से अनधिकृत तीन लोगों से बैनामा करा लिया गया।

इसी बीच 19 सितंबर को मुख्तार अंसारी के होटल की जमीन की खरीद फरोख्त में अनियमितता व फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने और होटल बनवाने के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे नेशनल शूटर अब्बास अंसारी व उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में गाजीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।

इसके बाद से लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी और आखिरकार एसडीएम की कोर्ट ने होटल को अवैध बताते हुए उसे गिराने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोर्ट की ओर से इतनी रियायत दी गई है कि अगर सात दिन के भीतर परिवार खुद इसे जमींदोज कर देता है तो ठीक वर्ना प्रशासन इसे ध्वस्त करने में आने वाला खर्च भी वसूल करेगा।

बताते चलें कि पुलिस ने मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर शिकंजा कस दिया है। उनकी पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी और दो साले शरजील रजा और अनवर शहजाद पर 25-25 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। पत्नी और दो सालों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में वारंट बी जारी हुआ है तो आजमगढ़ में गैंगस्टर लगा दिया गया है।

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