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अब गांवों में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी, 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा करनी होगी फीस

Necessary to get map passed for construction of houses in Villages- अब गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस भी देना होगा। यह नियम उनके लिए लागू है जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवनों को बनवाना चाहते हैं।

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Necessary to get map passed for construction of houses in Villages

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लखनऊ. Necessary to get map passed for construction of houses in Villages. अब गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस भी देना होगा। यह नियम उनके लिए लागू है जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवनों को बनवाना चाहते हैं। करीब पांच वर्ष पहले जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में भवनों के लिए नक्शा पास कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर अमल नहीं हो पा रहा था। शासन ने जिला पंचायत कार्यालय को सख्ती से नियम का पालने कराने के निर्देश जारी किए। अपर मुख्य अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जांच के दौरान बिना नक्शा के भवन निर्माण पाने जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा करनी होगी फीस

300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में भवन बनाने पर आवासीय भवन का 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन का 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर नक्शा पास कराने का शुल्क देना होगा। जिला पंचायत से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही नक्शा बनाएगा। 15 मीटर से ऊंचे भवन को बहुमंजिला माना जाएगा।
इसी के साथ तीन सौ वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र का भवन बनाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना अनिवार्य होगा।

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