नए कानून के तहत मानव तस्करी, गोहत्या, पशु तस्करी, मनी लांड्रिंग, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार और अवैध खनन जैसे क्राइम परभी गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। इन अपराधों में जमानत आसानी से नहीं होगी। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट दोनों में ही डीएम को कार्रवाई का अधिकार होगा। अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होगी। आरोपियों को 14 दिन के बजाए 60 दिन के लिए हवालात में डाल सकती है।