
अब उत्तर प्रदेश में अब होंगे दो चालान, नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद एक और बड़ा झटका
लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में ऑन स्पॉट चालान (On Spot Challan) के लिए पुरानी दर (Old Traffic Challan) ही लागू रहेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने इस साल जून में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) की दरें तय की थी। इसके बाद इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यही वजह है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) के जुर्माने ऑन स्पॉट नहीं लागू होंगे, जबकि मामला अगर कोर्ट (Challan in Court) तक जाता है तो नए दर (New Traffic Challan) से जुर्माना देना होगा।
पुलिसवालों के खिलाश सख्त कार्रवाई
दरअसल पहले उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules in Uttar Pradesh) को और सख्त बनाने के लिए प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने सभी पुलिसकर्मियों को पत्र लिखा। इस पत्र में ओपी सिंह (DGP OP Singh Letter) ने कहा कि अगर पुलिस का कोई अधिकारी ट्रैफिक के नियम (UP Traffic Rule) तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना (Traffic Challan) राशि से दोगुना उससे वसूला जाए। इसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता हुआ पाया जाए तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना (Double Challan for UP Police) होगा। ताकि जनता में एक संदेश जाए और पुलिस वाले भी मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Rule) तोड़ने से डरें।
नियम एक सितंबर से लागू
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Uttar Pradesh Yogi Adityanath Government) ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 (Central Motor Vehicles Amendment Act 2019) को एक सितंबर से लागू कर दिया है। इस मामले में परिवहन विभाग (Transport Department) ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम (New Traffic Rule) का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना (New Traffic Challan) देगा देना होगा।
पहले इनपर नहीं था कोई जुर्माना
आपको बता दें कि अब अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी। साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द (Vehicle Registration Cancell) कर दिया जाएगा। पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था। इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन इमरजेंसी वाहन (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये (Without Helmet Challan) का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (Driving License Suspend) हो जाएगा।
Published on:
12 Sept 2019 01:52 pm
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