
लखनऊ. प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है। नगर निगम और नगर पंचायत के मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति का Voter List में नाम नहीं है, तो उस व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उन व्यक्तिओं के लिए चुनाव से पहले Voter List में नाम जुड़वाने के दरवाजे खोल रखे हैं। ऐसे व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। आयोग चुनाव के पूर्व एक निश्चित तारीख (सामान्यतः आचार संहिता लागू होने के एक हफ्ते पहले तक) तक नाम जुड़वाने की सुविधा देता है।
कैसे जुड़वाएं अपना नाम
• फार्म 6: अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप फार्म 6 भरकर नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ सही भरनी होती है।
• फार्म 7: अगर आपका निवास स्थान बदल गया है और आप मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस फार्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• फार्म 8: इस फार्म के माध्यम से आप नाम बदलने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• फार्म 8ए: इस फार्म का आवेदन आप स्थान परिवर्तन के लिए कर सकते हैं।
मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम
अगर आपके क्षेत्र की मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है और आप नाम जुड़वाने से चूक गए हैं तो मायूस न हों आपके पास अभी भी मौका है। कानून के तहत आने वाले चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख तक मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वे अपनी निकटतम मतदाता पंजीकरण कार्यालय में जाकर उचित फार्म के साथ आवेदन करें।
मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने साथ आधार कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। तभी मतदाताओं नाम सूची में दर्ज कर किया जाएगा।
उम्मीदवार भी ऐसे जुड़वाएं अपना नाम
डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को कलेक्ट्रेट आना होगा। यहां दूसरे तल पर उनके लिए भी विशेष काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पर अर्जी देने वालों के आवेदन पत्रों की जांच सात नवम्बर तक होगी। इसके बाद आठ नवम्बर को नई संशोधित सूची जारी की जाएगी। इस काउंटर पर एक मुश्त आवेदन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही आयोग के निर्देश पर यह छूट दी गई है। नगर निगम और नगर पंचायत के मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। जिले में कुल 24 लाख 39 हजार 324 मतदाता हैं।
आवेदकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट के दूसरे तल स्थित विशेष काउंटर पर खुद आना होगा। प्रत्याशियों को अपने साथ आधार कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। उनके आवेदन के बाद प्रशासन इस बात की जांच कराएगा कि उन्होंने जहां अपना निवास बताया है, वाकई वहां रह रहे हैं या नहीं। यदि उनकी बात सही पाई गई तो संशोधित सूची में उनका नाम दर्ज कर लिया जाएगा अन्यथा सूची में नाम दर्ज नहीं होगा और इसके साथ ही दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
संकलन - Neeraj Patel (Jalaun)
Updated on:
30 Oct 2017 01:23 pm
Published on:
30 Oct 2017 10:41 am
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