
अगर आपका कट गया हो भारी भरकम चालान, तो 12 दिन में कर लीजिए ये काम, पुलिस को पूरी रकम करनी पड़ेगी वापस
लखनऊ. अगर ट्रैफिक नियम (Traffic Rules in UP) तोड़ने पर आपका ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने चालान (challan) काट दिया है तो अब आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आसान तरीके से आप अपना चालान कम करवा सकते है। आपको 12 दिनों के अंदर ही संबंधित विभाग में जाकर अपने कागजात दिखाकर जुर्माने की रकम कम करवा सकते है। अगर आपने हेलमेट (Helmet) न पहने होने, सीट बेल्ट (Seat Belt) न बांधने पर चालान कटा है तो ऑनलाइन जुर्माना (Online Challan) भरा जा सकता है। यह जुर्माना भी सम्बन्धित विभाग के दफ्तर में जाकर किया जा सकता है। अगर 12 दिन तक आप जुर्माना नहीं भर सकते हैं तो भी एक मौका मिलता है। 12 दिन बाद विभाग आपके चालान को कोर्ट भेज देता है। कोर्ट में न्यूनतम जुर्माना जमा कर चालान छुड़वाया जा सकता है।
गाड़ी का चालान अगर किसी गम्भीर मामले में हुआ तो जुर्माना भरने के लिए सात दिन का ही समय दिया जाता है। नशे में गाड़ी चलाते मिलने पर, रैश ड्राइविंग, अोवर स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए चालान होना इसी श्रेणी में आता है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस हो या स्थानीय पुलिस अथवा आरटीअो चेकिंग दल। किसी के भी द्वारा गलत तरीके से आपकी गाड़ी का चालान काटा गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जुर्माना भरना ही पड़ेदा। गलत चालान रसीद को कोर्ट में चुनौती देकर अपने चालान को पूरी तरह खत्म कराया जा सकता है।
किया जा रहा जागरूक
परिवहन विभाग हर रोज करीब 1500 से 2000 चालान कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। प्रमुख चौराहों पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में उद्घोषणा कर जानकारी दी जा रही है। सड़क संकेत चिन्हों के पर्चे बांटे जा रहे हैं। जिससे यातायत नियम बने रहे अौर कम से कम चालान कटे।
Updated on:
20 Sept 2019 12:28 pm
Published on:
20 Sept 2019 12:10 pm
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