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ISIS के 7 आतंकियों को फांसी, 1 को उम्र कैद, लखनऊ की NIA कोर्ट का फैसला

Bhopal-Ujjain Train Blast को लेकर NIA और ATS की स्पेशल कोर्ट ने आठ आतंकियों में से 7 को मौत की सजा दी है तो वहीं एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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लखनऊ

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Adarsh Shivam

Feb 28, 2023

 NIA and ATS judge sentenced 7 ISIS terrorists to death

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bhopal-Ujjain Train Blast: NIA और ATS के स्पेशल जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों के मामले में दोषी करार दिए गए प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के सात लोग मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्द मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी को फांसी की सजा सुनाई है। जिसमे मो. आतिफ को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

7 अभियुक्तों को भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने कहा, “इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि मौत न हो जाए।” उन्होंने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए इस मामले की समस्त कागजात को तुरंत हाईकोर्ट को भेजने का आदेश दिया है।

कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की बनाई थी योजना
इस मामले में ATS के विशेष वकील MK सिंह ने बताया, 8 मार्च 2017 को इस मामले की FIR थाना ATS में दर्ज हुई थी। ATS को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के सदस्य देश में कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं।”

MK सिंह ने बताया, ATS कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर तुरंत मो. फैसल को गिरफ्तार किया गया। फिर इसकी निशानदेही पर अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 14 मार्च 2017 को इस मामले की विवेचना NIA को सौंप दी गई।

कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्र्रैक पर रखा था बम
NIA के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा ने बताया, आरोपियों ने उन्नाव गंगा घाट के पास टेस्ट के लिए एक प्लाट पर विस्फोट किया था। जांच में विस्फोटक पदार्थ PETN की पुष्टि हुई थी। NIA की जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्र्रैक पर बम रखा था।”

कौशल किशोर शर्मा ने बताया, “दशहरे के अवसर पर भी जगह-जगह बम रखा था। यह जेहाद के सिलसिले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व मुंबई भी जाना चाहते थे। ये भारत की एकता, अखंडता और इसकी सम्प्रभुता को खंडित करने का प्रयास कर रहे थे।”

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इस मामले में एक अन्य आरोपी सैफुल्लाह के खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ था, लेकिन वह दुबग्गा के हाजी कालोनी में एक इनकाउंटर में मारा गया। 31 अगस्त 2017 को आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 121, 121A, 122, 123 और संविधान विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 17, 18, 18A, 18B, 23, 38 और आर्म्स एक्ट के साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश और सैय्यद मीर हुसैन मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट मामले में भी आरोपी हैं।