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यूपी में बिना मास्क पकड़े गए तो जुर्माने के साथ फोटो भी सार्वजनिक होगी, 10 हजार का पहला जुर्माना वसूला गया

उत्तर प्रदेश में मास्क पहनने के नियमों (Mask Wearing Rule in UP) को और कड़ा करते हुए मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ अब उनका फोटो भी सार्वजनिक किया जाएगा। यूपी में पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना है। अब दूसरी बार पकड़े जाने पर फोटो भी सार्वजनिक किये जाने का निर्देश दिया गया है।

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. भयंकर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मास्क लगाने के नियम और कड़े कर दिये हैं। दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने वालों की अब फोटो भी सार्वजनिक की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। यानि कि अब मास्क पहनने में लापरवाही उत्तर प्रदेश में भारी पड़ने वाली है।


तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, बल्कि पहली इसके लिये जुर्माना भी तय किय गया है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। बिना मास्क दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का पहला मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया में सामने आया है।


सोमवार को देवरिया के लार थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान अपने चारपहिया वाहन से कहीं जा रहे बरियापुर के अमरजीत यादव को बिना मास्क लगाए पकड़ा। इसपर पुलिस उसका चालान काटने लगी। इसी दौरान युवक ने खुद ही पुलिस को बता दिया कि एक दिन पहले बिना मास्क पकड़े जाने पर वह एक हजार रुपये बतौर जुर्माना भर चुका है। यह बात जानने के बाद पुलिस दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर उसका 10 हजार रुपये का चालाना काट दिया।


उधर अब योगी सरकार ने मास्क न लगाने वालों पर और कड़ाई करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर फोटो भी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। यानि 10 हजार रुपये जुर्माना भरने वालों के फोटो भी सार्वजनिक कर दिये जाएंगे। संक्रमण फैलने से रोकने के लिये मास्क बेहद जरूरी है। लगातार लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।