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बिना वकील के ही कराईये रजिस्ट्री, घर बैठे होगा काम

उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति खुद ही अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को वकील की भी जरूरत नहीं होगी।

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नई व्यवस्था, अब खुद ही कीजिए अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री

नई व्यवस्था, अब खुद ही कीजिए अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति खुद ही अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को वकील की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप वकील का पैसा भी बचा सकेंगे। दरअसल, योगी सरकार धीरे-धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर प्रवेश कर रही है। इसी कड़ी में भवन, जमीन, फ्लैट या व्‍यावसायिक जमीन की रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है। हालांकि, अभी कम संख्‍या में लोग ऑनलाइन रजिस्‍ट्री प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन इसी तरह की प्रक्रिया से मैरिज रजिस्‍ट्रेशन काफी संख्‍या में युवा खुद ही करा रहे हैं।

समय और पैसे की होगी बचत

राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए यह फैसला किया है। लोग चाहें तो रजिस्ट्री की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन घर से करके ला सकते हैं। रजिस्‍ट्री ऑफिस में बायोमेट्रिक और फोटो के लिए आना होगा, जो कम समय में हो जाएगा। इससे लोगों का समय और वकील दोनों की फीस की बचत हो सकती है। जमीन की खरीद करने वाले व्यक्ति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। इसके साथ जो जमीन या भवन व्यक्ति खरीदना चाहते हैं, उसकी डिटेल्‍स और बैनामे की कॉपी अपलोड करनी होगी।

एक फीसदी रजिस्ट्री शुल्क जरूरी

रजिस्ट्री के लिए आधार और एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल और दो गवाह की डिटेल्स भरनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-स्टांप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसकी कीमत कुल संपत्ति का सात फीसदी शहरों में और पांच फीसदी गांव में लगता है। अगर संपत्ति महिला के नाम पर है, तो स्टांप का 1 फीसदी या 10 हजार रुपये की छूट दी जाएगी।

सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति अगले दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करा सकता है। रजिस्ट्री के वक्त सेल डेड यानी बैनामे की कॉपी और दो गवाह साथ में ले जाना होगा। इसकी ऑनलाइन डिटेल भरी रहनी चाहिए। इस तरह रजिस्‍ट्री प्रक्रिया में लगने वाले कई घंटों का समय बचाया जा सकता है।

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