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याेगी सरकार का फैसला अब घर में निर्धारित सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस

नई आबकारी नीति लागू, कई अहम बदलाव किए गए फुटकर दुकानों के लाइसेंस शुल्क में भी हुई बढ़ोतरी

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लखनऊ

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shivmani tyagi

Jan 24, 2021

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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ ( Lucknow ) शराब के शौकीनों के लिए खबर है कि अब उन्हें अपने घर में क्षमता से अधिक शराब ( alcohol ) रखने के लिए भी लाइसेंस ( License ) लेना होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की केबिनेट ने जिस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है उसमें कई अहम निर्णय किए गए हैं। इसके साथ ही कई बदलाव भी किए गए हैं।

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नई आबकारी नीति के तहत अब निजी प्रयोग या घर में निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग संजय आर भूस रेड्डी ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत घर में क्षमता से अधिक शराब रखने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शराब को ले जाने के लिए और घर से अलग अपने किसी स्थान पर भी शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा।

ऐसे मिलेगा लाइसेंस
अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह लाइसेंस कैसे मिलेगा और उसके लिए कितनी फीस देनी होगी तो जान लीजिए कि निर्धारित शर्तों के अनुसार आपको प्रत्येक वर्ष रुपये 12000 लाइसेंस फीस जमा करनी होगी और प्रतिभूति धनराशि के रूप में 51 हजार रुपये जमा करने पड़ेंगे।
नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर में महज 6 लीटर शराब ही रखी जा सकेगी। अगर इससे अधिक क्वांटिटी में शराब आपको रखनी है तो लाइसेंस लेना होगा।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी महंगा हो गया है
भूसरेड्डी के अनुसार नई आबकारी नीति में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। इसे 6000 करोड़ से बढ़ाकर 34500 करोड रुपए कर दिया गया है जिसके चलते देसी मदिरा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप कि वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस भी महंगी कर दी गई है। इसमें 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यहां बियर की फुटकर दुकान लेने वालों के लिए अच्छी खबर है कि बियर की फुटकर दुकान के लाइसेंस शुल्क में नई आबकारी नीति में कोई इजाफा नहीं किया गया है।