
योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी पा सकेगी नौकरी
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने महिला संरक्षण के हित में अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित महिला को नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित और परियक्ता बेटी के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दी है। महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।
अनुकंपा पर नौकरी पाने की पात्र होंगी बेटियां
शासन के एक अधिकारी के अनुसार, मृतक आश्रित की नौकरी से संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में गए थे। इसमें नौकरी की पात्रता के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों व परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने की मांग की गई थी। दरअसल, मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी को लेकर कई मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसमें कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने की मांग की गई थी।
अब हाईकोर्ट के प्रदेश सरकार को मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में संशोधन करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इसी आदेश पर योगी सरकार ने मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद विवाहित बेटियां और परित्यक्ता पुत्री मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने की पा सकेंगी।
Published on:
24 Jun 2020 04:45 pm
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