अभिहित अधिकारी शशि पांडेय के मुताबिक एक महीने के भीतर जो दुकानदार अपील नहीं करेंगे, उनके संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। पतंजलि शहद के अलावा अन्य कंपनियों के लड्डू, मसाला, ड्रिंकिंग वाटर, नमकीन, बादाम, कुट्टू आटा, मिक्स दूध, मैदा, सब्जी मसाला, रिफाइंड, दही, गजक, दूध, बेसन, फ्रूट जूस के भी सैम्पल फेल हुए हैं।