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Post Office PPF Scheme : कम पूजी में अधिक लाभ,जानिए खास स्कीम के बारे में

Post Office PPF Scheme - 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) के जानिए नियम,पीपीएफ स्कीम में अगर आप लम्बे समय तक का निवेश करते हैं तो लाखो रूपये की बचत से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। इसलिए पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) के बारे में अपने नजदीकी डाकघर में सम्पर्क करें। क्योंकि कम पूजी में अधिक लाभ

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Dec 31, 2021

Post Office PPF Scheme : कम पूजी में अधिक लाभ,जानिए खास स्कीम के बारे में

Post Office PPF Scheme : कम पूजी में अधिक लाभ,जानिए खास स्कीम के बारे में

लखनऊ ,Post Office Scheme डाक घर में बहुत ही शानदार स्कीम हमेशा सुचारु होती रहती हैं। इसमें निवेश करना बहुत ही आसान होता हैं जो घर के बजट से बचत करके बचा सकते हैं और एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीमें आती हैं उसकी जाकारी समय -समय से कार्ड धारको को दे दी जाती हैं। उनके मोबाइल नंबर पर भी ये जानकारी उपलब्ध होती रहती हैं। आईये हम जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में आए उस निवेश करने से हमें ज्यादा का फायदा होता है।

Post Office Scheme15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) के जानिए नियम

देय ब्याज, दरें, आवधिकता आदि। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और अधिकतम शेष राशि जो रखी जा सकती है

1.04.2020 से ब्याज दरें इस प्रकार हैं-7.1% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि)।मैंन्यूनतम आईएनआर। 500/- अधिकतम आईएनआर। 1,50,000/- एक वित्तीय वर्ष में। जमा एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है।
मुख्य विशेषताएं(ए) कौन खोल सकता है

(i) एक निवासी भारतीय द्वारा एकल वयस्क।

(ii) अवयस्क,विक्षिप्त मन के व्यक्ति की ओर से अभिभावक।
मैंनोट:- पूरे देश में डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

B --- जमा

(i) न्यूनतम जमा रु. एक वित्तीय वर्ष में 500 और अधिकतम जमा रु। एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख

(ii) रुपये की अधिकतम सीमा। 1.50 लाख की राशि उसके स्वयं के खाते में और अवयस्क की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि सहित होगी।
(iii) एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी किश्तों में राशि रुपये के गुणक में जमा की जा सकती है। 50 और अधिकतम रु. 1.50 लाख।

(iv) खाता नकद/चेक द्वारा खोला जा सकता है और चेक के मामले में सरकार में चेक की वसूली की तारीख। खाता खोलने/खाते में बाद में जमा करने की तिथि होगी।(v) जमाराशियां आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं।

C-----खाता बंद करना

(i) यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500/- रुपये जमा नहीं किया जाता है, तो उक्त पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा।
(ii) बंद खातों पर ऋण/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(iii) बंद किए गए खाते को जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता से पहले न्यूनतम सदस्यता (अर्थात 500 रुपये) + रुपये जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रत्येक चूक वर्ष के लिए 50 एस डिफ़ॉल्ट शुल्क।
(iv) एक वर्ष में कुल जमा, पिछले वित्तीय वर्षों के चूक के वर्षों के संबंध में किए गए जमा शामिल होंगे।

D----ब्याज

(i) ब्याज तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित के अनुसार लागू होगा।

(ii) कैलेंडर माह के लिए ब्याज की गणना पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी।

(iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।

(iv) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में है। (यानी बैंक से पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में)

(v) अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।


E----- ऋण

(i) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी। (अर्थात 2010-11 के दौरान खाता खुला, ऋण 2012-13 में लिया जा सकता है)।
(ii) उस वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले ऋण लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी।
(iii) जिस वर्ष ऋण लागू किया गया है, उसके ठीक पहले के दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में शेष राशि का 25% तक ऋण लिया जा सकता है। (अर्थात यदि 2012-13 के दौरान लिया गया ऋण, 31.03.2011 को शेष ऋण का 25%)

(iv) एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही ऋण लिया जा सकता है।

(v) दूसरा ऋण तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला ऋण चुकाया नहीं गया था।

(vi) यदि ऋण लिए गए ऋण के 36 महीने के भीतर चुकाया जाता है, तो ऋण ब्याज दर @ 1% प्रति वर्ष लागू होगी।

(vii) यदि ऋण की चुकौती ऋण के 36 महीने के बाद की जाती है तो ऋण की ब्याज दर 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण संवितरण की तारीख से लागू होगी।

F-----निकासी

(i) खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर एक ग्राहक पांच साल के बाद वित्तीय अवधि के दौरान 1 निकासी ले सकता है। (यदि खाता 2010-11 के दौरान खुला है तो निकासी 2016-17 के दौरान या उसके बाद की जा सकती है)
(ii) निकासी की राशि पिछले चौथे वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो, क्रेडिट पर शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है। (अर्थात् 2016-17 में 31.03.2013 या 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार शेष राशि का 50% जो भी कम हो) तक निकासी की जा सकती है।

G----- परिपक्वता

(i) खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्वता अवधि के लिए होगा। खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर वर्ष।
(ii) परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प हैं ।
(ए) संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं।

बी) जमा के बिना अपने खाते में आगे परिपक्वता मूल्य बरकरार रख सकते हैं, पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 निकासी ले सकता है।
(सी) संबंधित डाकघर में निर्धारित एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके अपने खाते को 5 साल के आगे के ब्लॉक और इसी तरह (परिपक्वता के एक साल के भीतर) बढ़ा सकते हैं।(बंद खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता)।
(डी) जमा के साथ विस्तारित खाते में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 निकासी 5 साल के ब्लॉक में परिपक्वता के समय शेष राशि के 60% की अधिकतम सीमा के अधीन ली जा सकती है।

H----समय से पहले बंद

(i) जिस वर्ष में खाता खोला गया था, उसके अंत से 5 वर्षों के बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी।
> खाताधारक, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा बीमारी के मामले में।

> खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में।

> खाताधारक की निवासी स्थिति में परिवर्तन के मामले में (अर्थात एनआरआई बन गया)।

(ii) समय से पहले बंद होने पर, खाता खोलने की तिथि/विस्तार की तिथि, जैसा भी मामला हो, से 1% ब्याज की कटौती की जाएगी।
(iii) संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके उपरोक्त शर्तों पर खाता बंद किया जा सकता है।


I---- खाताधारक की मृत्यु

(i) खाताधारक की मृत्यु के मामले में, खाता बंद कर दिया जाएगा और नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते में जमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ii) मृत्यु के कारण बंद होने के समय पीपीएफ की ब्याज दर पिछले महीने के अंत तक भुगतान की जाएगी जिसमें खाता बंद है।