
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बीएच सीरीज में नई गाड़ियों के नंबर का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। वन नेशन वन नंबर के तहत प्रदेश में नई गाड़ियों के लिए भारत सीरीज (बीएच) के तहत पंजीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त धीरज कुमार साहू ने 12 नवंबर को सर्कुलर जारी कर बीएच सीरीज के तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बीएच सीरीज के तहत किया जाएगा वह बिना किसी रोक-टोक के पूरे देश में आ जा सकेंगे। गाड़ी मालिक को दूसरे राज्यों में जाने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि भारत सीरीज (बीएच) के नंबर की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। इच्छुक वाहन स्वामी अपनी सुविधानुसार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारत सीरीज के तहत दस लाख से कम कीमत की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने पर आठ प्रतिशत, 10 से 20 लाख की गाड़ी की कीमत पर दस प्रतिशत, 20 लाख से अधिक की कीममत की गाड़ी पर 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा। डीजल वाहनों पर 2% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% टैक्स की छूट दी जाएगी।
भारत सीरीज में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा सिर्फ तीन वर्ग के कर्मचारियों को दी जाएगी। यह सुविधा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय एवं प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को दी जाएगी। प्राइवेट कंपनी के उन कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी जिनकी कंपनी का काम कम से कम चार राज्यों में है और राज्यों में उनके कार्यालय हैं। बीएच सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने पर कर्मचारियों का अन्य राज्यों में ट्रांसफर होने पर नंबर का दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
Published on:
14 Nov 2021 10:36 am
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